16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को नहीं मिलेगी कोचिंग

Coaching Centre Guidelines:शिक्षा मंत्रालय के नए दिशानिर्देश, कोचिंग संस्थानों को बनाएं विनियमित, भ्रामक वादों से बचाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में कदम उठाएं

 

Haryana Update, New Guideline For Coaching Institutes: शिक्षा मंत्रालय (EDUCATION DEPARTMENT) ने नए दिशानिर्देशों को जारी किया है जिसके अनुसार कोचिंग संस्थान (COACHING INSTITUTES) 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों (STUDENTS UNDER 16 YEARS OF AGE) को दाखिल नहीं कर सकेंगे और उसे अच्छे अंक या रैंक दिलाने की गारंटी देने के भ्रामक वादे नहीं कर सकेंगे। कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देशों का उद्देश्य कानूनी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करना है और गैरकानूनी बढ़ोतरी को रोकना है।

क्या है नए निर्देश देने का कारण

यह दिशानिर्देश विद्यार्थियों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, आग की घटनाओं, कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी और उनके शिक्षण तरीकों की शिकायतों के बाद बनाए हैं। कोटा (KOTA) में पिछले साल रिकॉर्ड संख्या में विद्यार्थियों की आत्महत्या करने की घटना के बाद दिशानिर्देश में विद्यार्थियों के मानसिक कल्याण पर अधिक चर्चा हुई है। 

झूठे वादे नहीं कर सकते संस्थान 

दिशानिर्देश में कहा गया है कि 'कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं करेगा। कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के नामांकन के लिए माता-पिता को रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते। 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को संस्थान में नामांकित नहीं किया जा सकता। विद्यार्थियों का नामांकन माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा के बाद ही होना चाहिए।'

इन टीचरों को नहीं दे सकते नौकरी

कोचिंग संस्थान नैतिक कदाचार से जुड़े किसी भी अपराध के दोषी शिक्षकों या व्यक्तियों को अपने साथ नहीं ले सकते। कोई भी संस्थान पंजीकृत नहीं किया जाएगा यदि उसकी परामर्श प्रणाली इन दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।

ये भी ज़रूर जान ले

निर्देशों के अनुसार, कोचिंग संस्थानों को एक वेबसाइट बनानी होगी जिसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों (TUTORS) की योग्यता, पाठ्यक्रमों और पाठ्य सामग्री, पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधाओं और लिए जाने वाले शुल्क का अपडेटेड विवरण होगा।नए दिशानिर्देशों के अनुसार, विद्यार्थियों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा और शैक्षणिक दबाव के कारण शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों को तनाव से बचाने और उन पर अनावश्यक दबाव डाले बिना कक्षाएं चलाना चाहिए। 

कोचिंग संस्थानों को संकट और तनावपूर्ण स्थितियों में छात्रों को निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए।" योग्य अधिकारी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोचिंग संस्थान एक परामर्श प्रणाली बनाए जो अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए आसानी से उपलब्ध है।'

फीस वापसी को लेकर नियम
दिशानिर्देशों ने कहा कि विभिन्न पाठ्यक्रमों का शुल्क पारदर्शी और तार्किक होना चाहिए, साथ ही शुल्क रसीद दी जानी चाहिए। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर छात्र बीच में ही पाठ्यक्रम छोड़ देता है, तो उसे बची हुई अवधि की फीस वापस मिलनी चाहिए। 

इतना लग सकता है जुर्माना 

केंद्र ने उल्लंघन पर जुर्माने लगाने की नीति को मजबूत करते हुए सुझाव दिया है कि कोचिंग संस्थाओं को निर्देशों का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाना चाहिए या पंजीकरण रद्द कर दिया जाए।

सरकार ने कोचिंग संस्थानों की उचित निगरानी के लिए दिशानिर्देश के प्रभावी होने के तीन महीने के भीतर नए और मौजूदा कोचिंग संस्थानों को पंजीकरण करने का प्रस्ताव किया है। दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार कोचिंग संस्थानों का नियंत्रण करेगी।

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