हरियाणा परिवहन मंत्री ने डुप्लीकेट नंबर प्लेट को लेकर जारी की नई एडवाइजरी, जानिए लेटेस्ट अपडेट 

हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने वाहन मालिकों को सचेत किया है कि वे ऐसे गिरोह से बचकर रहें और चालान से बचने के लिए विभाग द्वारा अधिसूचित कंपनी से ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट तथा कलर कोडेड स्टिकर लगवाएं।

 

Haryana  Update: हरियाणा में वाहनों के डुप्लीकेट नंबर प्लेट बनाने वाला गिरोह एक्टिव है। इसको लेकर सूबा सरकार भी अलर्ट हो गई है। लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार की ओर से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। राज्य के भिवानी और फरीदाबाद जिलों में इस गिरोह के एक्टिव होने का खुलासा हुआ है। जिसके बाद पुलिस ने ऐसी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ दोनों जिलों में FIR भी दर्ज की है।

परिवहन मंत्री ने जारी किया अलर्ट

हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने वाहन मालिकों को सचेत किया है कि वे ऐसे गिरोह से बचकर रहें और चालान से बचने के लिए विभाग द्वारा अधिसूचित कंपनी से ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट तथा कलर कोडेड स्टिकर लगवाएं।

1 जून से होंगे से ये बड़े अहम बदलाव, अब लोगों जेब पर पड़ेगा सीधा असर, जानिए

शर्मा ने बताया कि प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार, नए और पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट तथा कलर कोडेड स्टिकर लगवाना अनिवार्य है।

बड़ा ऑफर! Poco के इस 5G स्मार्टफोन को अभी खरीदने पर मिल रही है 34 हजार रुपये का बड़ा डिस्काउंट, ग्राहकों की लगी लाइन

घर भी मंगवा सकते हैं नंबर प्लेट

हाई सिक्योरटी नंबर प्लेट हरियाणा के लोग पोर्टल www.hsrphr.com पर ऑनलाइन बुकिंग करवाकर लगवाए जा सकते हैं। इसके अलावा संबंधित कंपनी मैसर्स रोजमेर्टा रजिस्ट्रेशन प्लेट्स प्राइवेट लिमिटेड से इनकी होम डिलीवरी के लिए भी इस पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगता है। कई लोग इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं।

पुलिस बढ़ाएगी सख्ती

हरियाणा में इन मामलों के खुलासे के बाद हाई सिक्योरटी नंबर प्लेट को लेकर पुलिस सख्ती करेगी। सरकार की ओर से कहा गया है कि जो वाहन चालक बिना हाई सिक्योरटी नंबर प्लेट के चल रहे हैं उनको जल्द से जल्द अपनी नंबर प्लेट बदलवा लेनी चाहिए। परिवहन मंत्री ने बताया कि बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट तथा कलर कोडेड स्टिकर वाले वाहनों का चालान किया जाएगा।