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UP News : यूपी में कोई भी चीज़ खरीदने से पहले जान लें ये नियम, कही बाद में रोना पड़े

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने मकान, दुकान या फ्लैट खरीदने वालों को चेतावनी दी है कि वे बिल्डर से अनुबंध करते समय संपत्ति की कीमत से 10% से अधिक एडवांस में नहीं देंगे।

 
UP News : यूपी में कोई भी चीज़ खरीदने से पहले जान लें ये नियम, कही बाद में रोना पड़े 
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उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने मकान, दुकान या फ्लैट खरीदने वालों को चेतावनी दी है कि वे बिल्डर से सौदा करते समय संपत्ति की कीमत से 10 फीसदी से अधिक एडवांस में न दें। उन्नत मांग करने वाले बिल्डरों के खिलाफ शिकायत की जाएगी।


सोमवार को रेरा ने एक ट्वीट करके बिल्डरों और खरीदारों को अनुबंध के नियम बताए हैं। इसके बावजूद, ये नियम सिर्फ उन खरीदारों पर लागू होंगे, जो संपत्ति खरीदने से पहले बिल्डर से अनुबंध करेंगे। बिल्डर इसके बाद उनसे धोखाधड़ी नहीं कर सकेगा।
यूपी रेरा के अध्यक्ष राजीव कुमार ने ट्वीट किया कि संबंधित पत्र वेबसाइट पर अपलोड है। इसके आधार पर ही खरीदार संपत्ति खरीदने का अनुबंध करें। भविष्य में इससे कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। ऐसे बिल्डर को रेरा और अदालत में लाया जा सकता है।

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कारपेट क्षेत्र के हिसाब से अनुबंध करें-
रेरा ने खरीदारों को यह भी चेताया कि वे बिल्डर से केवल कारपेट एरिया पर अनुबंध करें। बिल्डर चाहे कितना भी सब्जबाग दिखाए, सुपर एरिया के लिए भुगतान नहीं करें। इसमें कॉमन एरिया में बनाई गई जमीन भी शामिल है। जैसे गलियारा, सीढ़ी, क्लब हाउस, लॉन, कम्यूनिटी सेंटर आदि। खरीदार कारपेट एरिया में रहते हैं।

50 हजार मुकदमे लंबित हैं
यूपी रेरा में लगभग 50 हजार लंबित वाद हैं। नोएडा पहले है और फिर गाजियाबाद दूसरा है। लखनऊ लंबित वादों में तीसरे स्थान पर है। इससे पता चलता है कि बिल्डरों ने फ्लैट की बिक्री के दौरान मकान को झांसा देकर फंसाया था। लेकिन वे अब ऐसा नहीं कर पाएंगे।

 

मनमानी बिल्डर-
राजधानी में बिल्डर अभी भी अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। ग्राहकों से 60 प्रतिशत तक एडवांस शुल्क वसूला जा रहा है। इसी तरह, कई बिल्डर सुपर एरिया पर निर्भर करते हैं।

बिल्डर-खरीदार के झगड़े कम करने की कोशिश-
यूपी रेरा के सचिव राजेश त्यागी ने कहा कि खरीदारों के बीच संपत्ति के लेन-देन को लेकर होने वाले विवादों को कम करने के लिए ट्वीट किया गया है। मकानों, दुकानों या फ्लैटों को खरीदने से पहले इनके अनुसार ही सौदा करें। बिल्डर पर कार्रवाई हो सकेगी अगर वह इसके बाद भी मनमानी करता है।