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Haryana: Family ID मे बदल गए नियम, हरियाणा मे इन सभी का परिवार पहचान पत्र होगा रद्द!

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में इस नियम में बड़ा बदलाव हुआ है, जिसके चलते हरियाणा में इन सभी परिवारों का पहचान पत्र (पीपीपी) रद्द होने जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि आपका पीपीपी भी रद्द होने जा रहा है या नहीं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी...

 
हरियाणा मे इन सभी का परिवार पहचान पत्र होगा रद्द
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Haryana Update : प्राप्त जानकारी के अनुसार, उन सभी परिवारों का Parivaar Pahachaan Patr (PPP) अब रद्द कर दिया जाएगा जो हरियाणा से पलायन कर चुके हैं या लंबे समय से राज्य से बाहर रह रहे हैं। अगर परिवार का कोई भी सदस्य परिवार पहचान संख्या के साथ परिवार में नहीं रहता है या परिवार का कोई सदस्य जीवित नहीं है, तो भी Parivaar Pahachaan Patr रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा, जानकारी के अनुसार, अगर परिवार का मुखिया हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के समक्ष किसी सदस्य को Parivaar Pahachaan Patr से बाहर करने का अनुरोध करता है, तो संबंधित सदस्य का Parivaar Pahachaan Patr नंबर रद्द कर दिया जाएगा। 

किसी के साथ साझा न करें-
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राधिकरण के सीईओ जे गणेशन ने Parivaar Pahachaan Patr से संबंधित नियमों में बदलाव के आदेश जारी किए हैं, जो तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। परिवार सूचना डाटा कोष में पंजीकृत परिवारों का डाटा लीक होने से रोकने के लिए सरकार ने एजेंसियों के हाथ भी बांध दिए हैं। संबंधित एजेंसियां ​​गैर सरकारी कार्यों के लिए Parivaar Pahachaan Patr डाटा किसी के साथ साझा नहीं कर सकेंगी।

Parivaar Pahachaan Patr डाटा का इस्तेमाल केवल सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, सेवाओं व लाभों का लाभ उठाने तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित भर्तियों के मामले में सत्यापन के लिए किया जा सकेगा। डाटा का इस्तेमाल केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार या राज्य सरकार या राज्य में किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व व नियंत्रण वाला कोई बोर्ड, वैधानिक प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, निगम या अन्य एजेंसी ही कर सकेगी।

डाटा अपडेट किया जाएगा-
प्राप्त जानकारी के अनुसार Parivaar Pahachaan Patr में पंजीकृत परिवार के किसी भी सदस्य की जाति के सत्यापन की जिम्मेदारी पटवारी व कानूनगो की होगी। परिवार सूचना डाटा कोष में संबंधित परिवार के सदस्यों द्वारा दर्शाई गई जाति की जानकारी दिए बिना ही उसे उस पटवारी के पास सत्यापन के लिए भेजा जाएगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में परिवार रहता है। यदि Parivaar Pahachaan Patr में परिवार द्वारा स्वघोषित जाति और पटवारी द्वारा दर्शाई गई जाति एक ही है, तो उस सदस्य की जाति सत्यापित मानी जाएगी।

यदि पटवारी और परिवार द्वारा दर्शाई गई जाति में अंतर है, तो संबंधित कानूनगो को सूचित किए बिना ही जाति का सत्यापन कर लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार, यदि पटवारी द्वारा दर्शाई गई जाति कानूनगो की रिपोर्ट से मेल खाती है, तो उसे सत्यापित माना जाएगा। यदि कानूनगो की रिपोर्ट में संबंधित परिवार और पटवारी द्वारा दी गई जाति से भिन्न जाति दिखाई देती है, तो अंतिम सत्यापन मंडल राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाएगा। मंडल राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट अंतिम होगी, जिसके आधार पर Parivaar Pahachaan Patr में डेटा अपडेट किया जाएगा। 

करा सकेंगे सुधार-
प्राप्त जानकारी के अनुसार Parivaar Pahachaan Patr में पंजीकृत किसी भी सदस्य की जन्मतिथि में यदि कोई गलती है तो उसे सही करवाने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। सरकारी कर्मचारियों के मामले में उनके डाटाबेस में दर्ज जन्मतिथि तथा सेवानिवृत्त सैनिकों के मामले में रक्षा सेवाओं द्वारा जारी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। इसके अलावा आम जनता के लिए जन्म प्रमाण पत्र, दसवीं प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट तथा मतदाता पहचान पत्र में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर Parivaar Pahachaan Patr में रिकॉर्ड को सही करवाया जा सकेगा।