RBI update: 10 रुपये के सिक्के को लेकर बड़ा अपडेट, RBI ने जारी की अहम जानकारी
बाजार में चल रहे हैं 14 तरह के 10 रुपये के सिक्के
भारत में अब तक 14 अलग-अलग डिजाइन के 10 रुपये के सिक्के जारी किए जा चुके हैं। लेकिन कई लोग इन सिक्कों को नकली समझकर लेने से इनकार कर देते हैं, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
- बाजार में 10 लाइन वाले, 15 लाइन वाले और अन्य डिजाइन के सिक्के उपलब्ध हैं।
- कुछ लोग मानते हैं कि सिर्फ 10 लाइन वाले सिक्के असली होते हैं, जबकि 15 लाइन वाले सिक्के नकली होते हैं।
- RBI ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी 14 डिजाइनों के 10 रुपये के सिक्के पूरी तरह से वैध हैं और देश में कहीं भी लेन-देन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
कौन सा 10 रुपये का सिक्का असली है?
RBI के अनुसार:
- सभी सिक्के, चाहे उनका डिजाइन अलग हो, पूरी तरह से मान्य हैं।
- किसी भी सिक्के को सिर्फ इसलिए नकली नहीं कहा जा सकता कि उसका डिज़ाइन थोड़ा अलग है।
- सिक्कों के निर्माण में अलग-अलग समय पर बदलाव किए गए हैं, लेकिन वे सभी असली और मान्य हैं।
10 रुपये के सिक्के को लेने से इनकार नहीं किया जा सकता
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि देश में चल रहे सभी 10 रुपये के सिक्के वैध हैं और इन्हें लेने से इनकार नहीं किया जा सकता।
- कोई भी व्यक्ति, दुकानदार या व्यापारी कानूनी रूप से 10 रुपये के सिक्के को लेने से मना नहीं कर सकता।
- यदि कोई व्यक्ति या व्यापारी 10 रुपये का सिक्का लेने से इनकार करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
- अगर किसी को इस बारे में कोई संदेह हो, तो RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
आरबीआई ने जारी किया टोल-फ्री नंबर
अगर आपको 10 रुपये के सिक्कों की असलियत को लेकर कोई संदेह है, तो RBI ने टोल-फ्री नंबर 14440 जारी किया है।
कैसे मिलेगी जानकारी?
- इस नंबर पर कॉल करें।
- कॉल अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगी।
- कुछ ही समय में उसी नंबर से कॉल आएगा, जिसमें आपको 10 रुपये के सिक्के की पूरी जानकारी दी जाएगी।
अगर कोई 10 रुपये का सिक्का लेने से इनकार करे तो क्या करें?
अगर कोई दुकानदार, व्यापारी या व्यक्ति 10 रुपये के सिक्के को लेने से इनकार करता है, तो—
- सबसे पहले उसे RBI के नियमों की जानकारी दें।
- यदि फिर भी वह सिक्का नहीं लेता, तो इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- इस मामले में कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
10 रुपये के सिक्के को लेकर कई अफवाहें फैली हुई हैं, लेकिन RBI ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी 14 प्रकार के 10 रुपये के सिक्के पूरी तरह से वैध और मान्य हैं। कोई भी दुकानदार, व्यापारी या व्यक्ति इन सिक्कों को लेने से इनकार नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा करता है, तो टोल-फ्री नंबर 14440 पर कॉल करके इस संबंध में पूरी जानकारी ली जा सकती है।