logo

RBI News : Bank - बंद बैंक अकाउंट से कैसे पैसे निकाल सकते हैं? जानें यहाँ

RBI News : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक खातों को चलाने के लिए भी कई नियम बनाए हैं। लंबे समय तक ग्राहक अपने बैंक खाते में कुछ नहीं करता है।
 
 
RBI News : Bank - बंद बैंक अकाउंट से कैसे पैसे निकाल सकते हैं? जानें यहाँ
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

RBI Rules : आज हम में से अधिकांश लोगों के पास बैंक खाता है। बैंक पैसे को व्यवस्थित रखने में महत्वपूर्ण है। यही नहीं, हम अपने बचत के पैसों को बैंक में सुरक्षित निवेश कर सकते हैं। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक खातों को चलाने के लिए कई नियम भी बनाए हैं। लंबे समय तक ग्राहक अपने बैंक खाते में पैसे नहीं डालता। अगर बैंक अकाउंट में कई सालों तक कोई भुगतान नहीं हुआ है, तो नियमों के अनुसार


इस मामले में खाते में जमा राशि को अनक्लेम्ड राशि माना जाता है। यह अनारक्षित धन बैंक द्वारा डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (DEAF) में भेजा जाता है। आरबीआई ने बताया कि इस अनदेखा राशि में हर साल बढ़ोतरी होती है।

यदि कोई व्यक्ति अपने खाते में दो साल तक कोई भुगतान नहीं करता है, तो खाता निष्क्रिय हो जाता है। वहीं अगर उस खाते में 8 सालों तक कोई लेनदेन नहीं हुआ, तो खाते में जमा पैसे को अनक्लेम्ड राशि माना जाएगा।



डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में यह राशि भेजी जाती है। अगर आपका खाता निष्क्रिय है, तो आप इस मामले में भी खाते में जमा धन निकाल सकते हैं।
अगर खाताधारक मर चुका है, तो नॉमिनी अपना ID प्रूफ दिखाकर पैसे निकाल सकता है। वहीं, अगर खाताधारक ने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है।

इस स्थिति में धन प्राप्त करने के लिए आपको उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बैंक इसके बाद जांच करके आपके नाम पर धन देगा।

 

CIBIL Score को लेकर RBI ने जारी किये 6 नए नियम, जानें क्या हुआ ऐलान