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Nuh Violence: नूँह में इतने समय के लिए मिली कर्फ्यु में ढील, नया एडवाईजर हुआ जारी

Nuh Violence: हरियाणा के हिंसा प्रभावित नूंह जिला प्रशासन ने बताया कि 14 अगस्त को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। साथ ही, हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को 13 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को निलंबित कर दिया था जिसे आज हटा दिया गया है।
 
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Nuh Violence: हरियाणा के हिंसा प्रभावित नूंह जिला प्रशासन ने बताया कि 14 अगस्त को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। साथ ही, हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को 13 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को निलंबित कर दिया था जिसे आज हटा दिया गया है।

विहिप नेता देवेंदर सिंह ने पहले कहा था कि यात्रा 28 अगस्त को नूंह में फिर से शुरू होगी क्योंकि पहले एक हमला हुआ था।

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शनिवार को अधिकारियों ने कहा कि सुदर्शन न्यूज के संपादक को सोशल मीडिया पर कथित भड़काऊ पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, और उनके ट्वीट को साझा करने वाले व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

इस महीने की शुरुआत में हरियाणा में हुए सांप्रदायिक झड़पों में 393 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनमें से 118 को एहतियातन हिरासत में लिया गया था।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार से नूंह में वीएचपी रैली के दौरान कथित तौर पर कहे गए "घोर घृणास्पद भाषण" की जांच करने के लिए एक समिति बनाने को कहा था।

31 जुलाई को नूंह में विहिप के जुलूस पर भीड़ के हमले के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा में छह लोग मारे गए, जिनमें दो होम गार्ड और एक मौलवी शामिल थे। हरियाणा में विपक्षी पार्टियों ने कहा कि नूंह में असफलता हिंसा का कारण बन गई। राज्य की सरकार बीजेपी-जेजेपी की है।

रविवार को हरियाणा के पलवल के पोंडारी गांव में हिंदू संगठनों की एक 'महापंचायत' ने घोषणा की कि 28 अगस्त को नूंह में वीएचपी की ब्रज मंडल यात्रा, जो जुलाई में सांप्रदायिक हिंसा के बाद बाधित हो गई थी, को फिर से शुरू करेंगे।

हरियाणा के नूंह और आसपास के जिलों में सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित सोशल मीडिया पर कथित रूप से भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने के आरोप में शुक्रवार को एक टीवी चैनल के स्थानीय संपादक मुकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया।

हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने बताया कि इसके अलावा 160 एफआईआर नूंह, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, पानीपत, भिवानी और हिसार में दर्ज की गई हैं।

सभी समुदाय जिम्मेदार हैं और समुदायों के बीच कुछ सद्भाव और सद्भाव होना चाहिए। यह अतिरंजित है या नहीं, लेकिन नफरत फैलाने वाले भाषण की समस्या बुरी है और कोई भी इसे मान नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह निर्णय दिया था।