Income Tax का नया नियम! शादियों पर लगेगा भारी टैक्स, जानिए डिटेल
Haryana Update : शादियों का सीजन शुरू होने के साथ आयकर विभाग भी सावधान होने लगा है।आयकर विभाग और जीएसटी टीम महंगी शादियों को रोकने के लिए अपने कार्यालयों से बाहर चले गए हैं। आयकर विभाग ने शादी में होने वाले बेहिसाब खर्चों पर ध्यान दिया है।अब सीधी कार्रवाई करते हुए विवाह भवन से लेकर डेकोरेशन, बैंड बाजा और इवेंट कंपनियों पर भी विचार होता है।
आयकर और जीएसटी विभाग शादियों में बरती करने के लिए एक टीम बनाया है। शादियों में प्रवेश करने के लिए अधिकारियों का अमला सक्रिय हो गया है। अब शादी के सीजन में हर कोई अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जितना संभव हो उतना धन खर्च करता है। इन बेहिसाब खर्चों में कभी-कभी भूल जाते हैं कि इसमें टैक्स भी शामिल है। अधिकारियों के अनुसार, एक आम आदमी शादी में औसतन 7 लाख तक खर्च करता है, जिसमें से 1 लाख से अधिक का जीएसटी ही शामिल है।
GST कब और कहां लागू होगा-
जीएसटी अधिकारियों के अनुसार, एक आम आदमी मैरिज गार्डन पर लगभग डेढ़ लाख रुपये खर्च करेगा। जीएसटी की हिस्सेदारी २७ हजार रुपये है। इसके अलावा, डेढ़ लाख रुपये की लागत वाले टेंट में जीएसटी का हिस्सा 9000 है। यही कारण है कि अगर कोई डेढ़ लाख रुपये की केटरिंग सर्विस खरीदता है, तो जीएसटी की हिस्सेदारी २७ हजार रुपये की होगी। GST इन टैक्स को बचाने के लिए नहीं दिया जाता है। जिससे जांच के दौरान उन्हें परेशानी होती है।
टैक्स चोरी करने वालों पर कार्रवाई होगी-
जीएसटी विभाग के स्पेशल कमिश्नर टीएल ध्रुव ने कहा कि आयकर विभाग और जीएसटी लगातार महंगी शादियों पर नज़र रखते हैं। शादियों में खर्चों का हिसाब नहीं रखने वाले या टैक्स नहीं देने वाले लोगों पर सीधी कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, बैंड बाजा, डेकोरेशन, विवाह भवन और इवेंट कंपनी पर टैक्स चोरी की कार्रवाई की जाएगी।
इन सभी की जांच करने के लिए विभाग ने अलग-अलग टीमों को ऐसे वैवाहिक कार्यक्रमों में भेजा जा रहा है। वहीं, कुछ लोग वेडिंग पैकेज के तहत शादी करते हैं ताकि वे अलग-अलग टैक्स देने से बच सकें। टैक्स पटना करने वाले लोगों को भी जांच में बड़ी राहत मिलती है।-