Haryana Scheme : हरियाणा के रजिस्ट्री नियमो में हुआ बदलाव, अब अवैध मकान की भी होगी रजिस्ट्री
रजिस्ट्री विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से 29 अगस्त तक चलेगा, जिसमें मंजिल पर बने फ्लोर की वनवा सकेंगे। सरकार इस सत्र में बिल्डिंग फ्लोरवाइज रजिस्ट्री से संबंधित विधेयक प्रस्तुत करेगी। इस बिल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे लोगों को घरों और कार्यालयों की रजिस्ट्री करवाना आसान होगा। इसकी एक विशेषता यह रहने वाली है कि इस नियम के तहत लोग दुकान पर मंजिल बनाकर उसे बेच सकेंगे, और यह नियम सरकारी भवनों पर भी लागू होगा।
BJP और JJP की गठबंधन सरकार इस प्रस्ताव को लागू करेगी. अब तक, भूमिगत मंजिल की रजिस्ट्री ही होती थी। जिससे ऊपरी मंजिल बेच नहीं पाए। हालाँकि, नए बिल के तहत इमारत की फ्लोरवाइज रजिस्ट्री अब बनाई जा सकेगी। यह योजना भारत के कई बड़े शहरों में पहले से ही लागू हो चुकी है। BJP और JJP की गठबंधन सरकार विधानसभा सदन में भवन की फ्लोर वाइज रजिस्ट्री का बिल प्रस्तुत करेगी।
बिल पास होने के बाद, हरियाणा सरकार इसे VS सदन में पूरी तरह से तैयार करके राज्यपाल से मंजूरी लेगी। बिल पास होने के बाद राज्यपाल से अनुमोदन प्राप्त होगा। इसके बाद बिल की शर्तें बनाई जाएंगी और फ्लोरवैज रजिस्ट्री की दरें तय की जाएंगी। फ्लोर वाइज रजिस्ट्री से आम नागरिक सबसे अधिक लाभ उठाने वाले हैं। क्योंकि इस बिल के पास होने से लोगों को शहर में सस्ता घर मिलेगा। फ्लोर वाइज मंजिल भी बेच सकते हैं अगर किसी को मकान बेचने की ज्यादा आवश्यकता होती है।