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हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, इन्हे मिलेगा 5000 रुपये का मुआवजा

Big announcement by Haryana government, they will get compensation of Rs 5000
 
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हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां राज्य सरकार ने हाउसिंग बोर्ड की देरी और उत्पीड़न के कारण एक व्यक्ति को 5000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने लिया है।

मृतक आवंटी के रिफंड मामले में की गई देरी पर मुआवजा का आदेश

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने हाउसिंग बोर्ड हरियाणा को निर्देशित किया कि वे उस व्यक्ति को 5000 रुपये का मुआवजा प्रदान करें, जिनका फ्लैट आवंटन उनके मृतक पिता के नाम पर था। आवंटी के रिफंड के लिए आवेदन करने पर बोर्ड द्वारा अनुचित देरी और उत्पीड़न के कारण आयोग ने यह आदेश पारित किया है।

आयोग के मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने यह आदेश देते हुए कहा कि हाउसिंग बोर्ड ने रिफंड देने से पहले शिकायतकर्ता से कहा था कि वह फ्लैट को अपने नाम पर ट्रांसफर कराए, हालांकि शिकायतकर्ता ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया। बावजूद इसके, बोर्ड ने तय समय सीमा में उसे सेवा प्रदान नहीं की, जिसके कारण यह मामला आयोग तक पहुंचा।

जिम्मेदार अधिकारियों से वसूला जाएगा मुआवजा

आयोग ने हाउसिंग बोर्ड से यह भी कहा कि वह मुआवजा राशि को जिम्मेदार अधिकारियों से वसूल करे और उन्हें चेतावनी दी कि यदि भविष्य में ऐसी देरी की जाती है तो दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा, बोर्ड को निर्देश दिया गया कि संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग को सूचित किया जाए।

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यह निर्णय हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि नागरिकों को सरकारी सेवाओं में मिलने वाली देरी या समस्याओं के लिए उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए।