logo

Haryana Update:हरियाणा मे कुवारों को मिलने वाली पेंशन पर लागू हुई शर्तें, लीव इन रहने वालों को नहीं होगा लाभ

Haryana News:सरकारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि तलाकशुदा व्यक्तियों को पेंशन नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ भी पहले से ही पेंशन ले रहे व्यक्ति को नहीं मिलेगा। सरकार ने कहा कि नियमों का उद्देश्य पूरी तरह से पारदर्शिता सुनिश्चित करना था।
 
haryana news
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Haryana Update: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अविवाहित महिलाओं को मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। सरकार इस पेंशन के लिए 2,750 रुपये देगी। सरकार ने इस बारे में सूचना दी है। सरकारी पेंशन शर्तों के साथ दी जाएगी।

लीव इन मे रहनए वालों को नहीं होगा कोई फायदा 

सरकारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि तलाकशुदा व्यक्तियों को पेंशन नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ भी पहले से ही पेंशन ले रहे व्यक्ति को नहीं मिलेगा। सरकार ने कहा कि नियमों का उद्देश्य पूरी तरह से पारदर्शिता सुनिश्चित करना था।

हरियाणा राज्य में 71,000 अविवाहित लोग हैं

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दो हफ्ते पहले अविवाहित और विधवा महिलाओं के लिए मासिक 2,750 रुपये की पेंशन की घोषणा की थी। इस योजना के लिए हरियाणा में 71,000 अविवाहित और विधवाएं पात्र हैं। सरकार को इन पेंशन कार्यक्रमों पर प्रति महीने 20 करोड़ रुपये खर्च करना होगा। इससे हर साल सरकार 240 करोड़ रुपये अधिक खर्च करेगी।

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कुंवारा या विधुर व्यक्ति जो पेंशन लेने के बाद बिना बताए शादी कर लेता है और चुपचाप पेंशन लेता रहता है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों से सरकार 12 प्रतिशत ब्याज के साथ पेंशन राशि लेगी।

latest News: Haryana News: हरियाणा में अब हर 5 साल में होगा शिक्षकों का तबादला, जाने डिटेल से

पीपीपी प्राधिकरण पात्रता सूचना देगा

सामाजिक न्याय विभाग प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक परिवार पहचान पत्र (PPP) प्राधिकरण से पात्र व्यक्तियों की सूचना प्राप्त करेगा। माह के अंत तक, विभाग सभी विवरणों की जांच करेगा और अगले महीने की 7 तारीख तक योग्य लोगों को पेंशन आईडी देगा। बाद में विभाग संबंधित व्यक्ति से संपर्क करेगा और उसकी पेंशन के लिए सहमति लेगा। इसके बाद उसे पेंशन मिलेगी। जुलाई से यह कार्यक्रम लागू हो गया है।