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Haryana News: अब सरकार हुक्का पिलाने वालों पर कसेगी शिकंजा, लगेगा लाखों रुपये का जुर्माना व जेल

Haryana News:हरियाणा सरकार हुक्का बारों पर शिकंजा कसने जा रही है। अब सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट में हुक्का को भी शामिल करने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। 

 
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Haryana News: हरियाणा सरकार हुक्का बारों पर शिकंजा कसने जा रही है। अब सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट में हुक्का को भी शामिल करने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। 

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हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने हुक्का बारों पर सख्ती बरतने के लिए ठोस कानून बनाने के लिए प्रस्तावित विधेयक के मसौदे पर चर्चा शुरू की है।

हुक्का बार चलाने वालों को लाखों रुपए का जुर्माना और गैर जमानती धारा लागू होगी।

अगले महीने होने वाले हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पेश किया जा सकता है अगर सब कुछ समय पर हुआ।

गृह विभाग ने भी निर्देश जारी किया

गृह विभाग ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशों पर फ्लेवर्ड हुक्के को घातक बताते हुए सभी पुलिस कमिश्नर और उपायुक्तों को तत्काल इसे हटाने का आदेश दिया था। होटल, रेस्तरां, बार और नाइट क्लब में फ्लेवर्ड हुक्का पीने पर प्रतिबंध रहेगा। गृह सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने यह पत्र जारी किया था।

फ्लेवर्ड हुक्का और तंबाकू परोसने का काम चल रहा है। कि स्वाद बढ़ाने के लिए कई जड़ी-बूटी मिलती हैं युवा लोगों को बहला-फुसलाकर इसका चस्का लगाया जाता है, जो अंततः आदत बन जाता है।

गृह सचिव ने कहा कि फ्लेवर्ड हुक्के में निकोटीन नहीं हो सकता, लेकिन उनका धुआं बदतर होता है। हृदय इससे सीधे प्रभावित होता है। 

नियमों का उल्लंघन करने पर छह महीने की कैद या एक लाख रुपये की सजा हो सकती है। निर्देशों में तम्बाकू, गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तम्बाकू, खर्रा और तम्बाकू युक्त अन्य समान उत्पाद शामिल हैं।

चांदी की पत्ती, बाइंडर्स, स्वाद, सुगंध और खुशबू के अलावा भारी धातुओं और एंटी-काकिंग एजेंटों का मिश्रण प्रतिबंधित है।