31 जुलाई से पहले जो इनकम टैक्स भरेगा, उसे मिलेगी ये सरकारी स्कीम, जल्द देखें
टैक्स नहीं भरने पर आपको भारी पेनाल्टी देनी होगी, लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने पहले से ही टैक्स भरने वालों को एक अच्छी खबर दी है।
ITR 3 करोड़ से अधिक भरे गए हैं
आपको बता दें कि आयकर रिटर्न (ITR) अब तक तीन करोड़ से अधिक जमा किए गए हैं, जिनमें से लगभग ९१ प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित किए गए हैं, वित्त वर्ष २०२२–२३।
आयकर विभाग ने बुधवार को एक ट्वीट करके बताया कि 18 जुलाई तक 3.06 करोड़ आईटीआर जमा किए गए हैं। 2.81 करोड़ रिटर्न का ई-सत्यापन किया गया है, जो कुल रिटर्न का 91% से अधिक है।
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आयकर विभाग ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित किए गए रिटर्न में से 1.50 करोड़ से अधिक को प्रसंस्कृत किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में पहले हासिल हुआ है। विभाग ने कहा कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में तीन करोड़ आईटीआर जमा किए जाने का आंकड़ा सात दिन पहले ही हासिल किया गया है।
31 जुलाई का दिन है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर जमा करने के लिए आखिरी तिथि 31 जुलाई है। रिटर्न जमा करने की अवधि अक्सर बढ़ाई जाती है, लेकिन इस बार आयकर विभाग ने इसकी संभावना को खारिज कर दिया है।
टैक्स न्यू टैक्स योजना के तहत 7 लाख रुपये तक की आमदनी को टैक्स नहीं देना होगा। 60 साल से कम उम्र वालों के लिए 2.5 लाख रुपये की छूट है, जबकि 60 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए 3 लाख रुपये की छूट है।