logo

Income Tax Department ने नए TDS प्रावधान को लेकर जारी किए निर्देश

haryana update:  आयकर विभाग ने बृहस्पतिवार को किसी कारोबार या पेशे में प्राप्त लाभों के संदर्भ में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के नए प्रावधान के उपयोग को लेकर दिशानिर्देश जारी किया।

 
income tax
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

विभाग ने कहा कि इस तरह के लाभ या तो नकद या वस्तु अथवा आंशिक रूप से इन दोनों रूपों में हो सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने यह भी कहा कि भुगतानकर्ता/कटौतीकर्ता को प्राप्तकर्ता के हाथ में राशि को लेकर कराधान जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

tds

साथ ही अतिरिक्त लाभ के रूप में दी गई संपत्ति की प्रकृति प्रासंगिक नहीं है। यहां तक ​​कि लाभ के रूप में दी गई पूंजीगत संपत्तियां भी धारा 194आर के दायरे में आती हैं।

income tax

 

इसके अलावा, धारा '194 आर' उन विक्रेताओं पर भी लागू होगी जो छूट या छूट के अलावा प्रोत्साहन देते हैं। यह छूट नकद या कार, टीवी, कंप्यूटर, सोने का सिक्का, मोबाइल फोन, मुफ्त टिकट आदि जैसी वस्तुओं के रूप में हो सकती है। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में कर राजस्व नुकसान को रोकने के लिए ऐसी आय पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया था।

आयकर विभाग से  जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें

tds