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Pension Scheme: हरियाणा में चल रही पेंशन स्कीम का इस तरह उठाएँ फायदा

Pension Scheme: हरियाणा सरकार ने गरीबों और जरूरतमंदों को पैसे देने के लिए कई पेंशन योजनाएं शुरू की हैं। वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग, लाडली, अविवाहित और अन्य विशिष्ट श्रेणियों के लोगों को इन कार्यक्रमों से नियमित पेंशन मिलता है। 
 
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हरियाणा सरकार ने गरीबों और जरूरतमंदों को पैसे देने के लिए कई पेंशन योजनाएं शुरू की हैं। वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग, लाडली, अविवाहित और अन्य विशिष्ट श्रेणियों के लोगों को इन कार्यक्रमों से नियमित पेंशन मिलता है। 


इससे उनका जीवन स्तर सुधरता है और वे वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर रहते हैं। हर योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को हर महीने पेंशन के रूप में एक निश्चित राशि दी जाती है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें। जो जरूरतमंद लोगों को पैसे देना चाहते हैं। इन योजनाओं में पात्रता के मानदंड और शर्तें शामिल हैं।
निम्नलिखित पेंशन कार्यक्रमों का विवरण है: 

 

 

1. वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए योग्य व्यक्ति की आयु छह दशक से अधिक है। हरियाणा में स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक और उसके पति या पत्नी की संयुक्त वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। लाभ: प्रति माह २,५०० रुपये का भत्ता 

2. विधवा पेंशन योजना के लिए योग्य व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक है। हरियाणा में स्थायी निवासी होना चाहिए। 2,00,000 रुपये से कम वार्षिक आय सरकारी पदों पर नहीं रहना चाहिए। लाभ: मासिक 1800 रुपये भत्ता 


3. विकलांग पेंशन योजना की योग्यता: विकलांगता 60% से अधिक होनी चाहिए। आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए। हरियाणा में स्थायी निवासी होना चाहिए। 3,00,000 रुपये से अधिक वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। लाभ: प्रति माह 2500 रुपये का भत्ता मिलेगा। 


4. केवल माता-पिता ही लाडली पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं; पिता आवेदन कर सकता है यदि मां नहीं है। 45 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति पति-पत्नी की कुल आय ३,००० रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। हरियाणा में स्थायी निवासी होना चाहिए। लाभ: प्रति माह २,५०० रुपये का भत्ता 


5. विधुर पेंशन योजना के लिए योग्य व्यक्ति की आयु ४० वर्ष से अधिक होनी चाहिए। हरियाणा में स्थायी निवासी होना चाहिए। दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए। लाभ: प्रति माह 2500 रुपये का भत्ता 

6. केवल पुरुष ही अविवाहित पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। 45 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति हरियाणा में स्थायी निवासी होना चाहिए। लाभ: प्रति माह 2500 रुपये का भत्ता 
7. बोना भत्ता पेंशन योजना के लिए योग्य व्यक्ति की लंबाई तीन फीट आठ इंच से कम होनी चाहिए। 3,00,000 रुपये से अधिक वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। हरियाणा में स्थायी निवासी होना चाहिए। लाभ: प्रति माह 2500  रुपये का भत्ता 

हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया देखें। "पेंशन योजना" खंड में ऑनलाइन आवेदन करें। नजदीकी अटल सेवा केंद्र (CSC) पर ऑफलाइन आवेदन करें। 

आवश्यक दस्तावेज: परिवार पहचान पत्र (FAMILY ID) आधार कार्ड आय प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र बैंक खाता विवरण विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा और विधुरों के लिए) 

महत्वपूर्ण बातें: सभी पेंशन कार्यक्रमों के लिए हरियाणा का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। आवेदक का परिवार पहचान पत्र सही होना चाहिए।

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