Pension Scheme: प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब आपको भी मिलेगी पेंशन
Pension Scheme: हमारे देश में प्राइवेट कर्मचारियों (Private Employees) की सैलरी से कुछ पैसा उनकी पीएफ से काटा जाता है। जब तक कर्मचारी काम करता है, उसके खाते से यह पैसा काटा जाता है।
Pension Scheme:
हमारे देश में प्राइवेट कर्मचारियों (Private Employees) की सैलरी से कुछ पैसा उनकी पीएफ से काटा जाता है। जब तक कर्मचारी काम करता है, उसके खाते से यह पैसा काटा जाता है।
ईपीएफओ (EPFO) ने अपने कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्राइवेट कर्मचारियों को पेंशन देने का निर्णय लिया है। प्राइवेट कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह लाभ मिलने के लिए एमप्लॉई पेंशन स्कीम एमप्लॉई प्रोविडेंड फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने बनाई है। यह देश के सबसे बड़े सोशल सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है।
30 वर्ष पहले शुरू हुई योजना
16 नवंबर, 1995 से सरकार ने प्राइवेट कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना शुरू की थी। इस योजना के माध्यम से कर्मचारियों को हर महीने पेंशन दी जाती है, जो उनकी सैलरी पर निर्भर करती है। इस योजना का उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद रेगुलर आय प्रदान करना है। इससे पहले प्राइवेट कर्मचारियों को कोई सुविधा नहीं दी जाती थी।
पेंशन के लिए इन शर्तों को पूरा करना होगा
EPFO योजना का लाभ लेने के लिए कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा करना होगा। कर्मचारी को ईपीएफओ की एम्प्लॉई पेंशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए कम से कम दस साल काम करना होगा। इस योजना से कर्मचारियों को मासिक पेंशन (EPFO में न्यूनतम पेंशन) के रुप में कम से कम 1000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा आपको EPFO में अधिकतम मासिक पेंशन के रुप में 7500 रुपये मिलेंगे।
पीएफ फंड देना पड़ता है, जो सैलरी का 12 प्रतिशत होता है
प्राइवेट कर्मचारी को अपनी नौकरी की शुरुआत में पीएफ फार्म भरना होता है। कर्मचारी की मासिक सैलरी का 12 प्रतिशत प्रोविडेंट फंड में जाता है। कंपनी का योगदान, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन, दो भागों में विभाजित है: 8.33 प्रतिशत एम्प्लॉई की पेंशन स्कीम में और 3.67 प्रतिशत एम्प्लॉई के प्रोविडेंट फंड में।
EPS पेंशन की श्रेणियाँ
रिटायरमेंट पेंशन: 58 वर्ष की उम्र पूरी होने पर पेंशन मिलता है।
Early Pension: ज्यादातर EPFO 58 साल की उम्र से पेंशन देता है, लेकिन अगर कोई मेंबर पेंशन पाने की शर्तें पूरी करता है और 58 की उम्र से पहले रिटायर होता है तो 50 साल की उम्र के बाद ही वह पेंशन क्लेम कर सकता है।
विधवा पेंशन (विवाह पेंशन): मृत EPFO मेंबर के पार्टनर को हर महीने विधवा पेंशन मिलता है।
बाल पेंशन: यह मृत सदस्य के बच्चों के लिए पेंशन है। EPS 95 के तहत मृत सदस्य के दो बच्चे भी 25 वर्ष की उम्र तक मंथली पेंशन पाने के हकदार हैं।
अनाथ पेंशन: यदि किसी EPFO मेंबर और उसके जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके 25 साल से कम उम्र के दो बच्चे अनाथ पेंशन पाने के हकदार हैं।