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NPS Scheme : नेशनल पेंशन स्कीम पर मिलेगा PF से भी ज्यादा पैसा, जानिए बजट 2024 में क्या होगा बदलाव

2024 बजट : अलग-अलग समुदायों ने भी पर्सनल और कॉरपोरेट इनकम टैक्स में कुछ बदलाव की मांग की है। यही कारण है कि सरकारी रिटायरमेंट स्कीम NPS (राष्ट्रीय रिटायरमेंट सिस्टम) पर कर छूट देने की मांग उठने लगी है।

 
NPS Scheme : नेशनल पेंशन स्कीम पर मिलेगा PF से भी ज्यादा पैसा, जानिए बजट 2024 में क्या होगा बदलाव 
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Haryana Update : अगले महीने देश का बजट पेश किया जाएगा। इस बार लोकसभा चुनाव होने के कारण अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। लेकिन इस बार भी बजट से उम्मीद की जाती है कि सरकार चुनावों से पहले इनकम टैक्स पर कुछ राहत देगी। विभिन्न समूहों ने भी पर्सनल और कॉरपोरेट इनकम टैक्स में बदलाव की मांग की है। यही कारण है कि सरकारी रिटायरमेंट स्कीम NPS (राष्ट्रीय रिटायरमेंट सिस्टम) पर कर छूट देने की मांग उठने लगी है। PFRDA, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, जो NPS का कार्य देखता है, पिछले वर्ष से इस पर टैक्स छूट की सिफारिश कर रहा है।

PFRDA की आवश्यकता क्या है?
PFRDA के अध्यक्ष दीपक मोहंती ने पिछले दिनों NPS में टैक्स एग्जेम्प्शन पर फिर से चर्चा की। उसने इससे पहले पिछले नवंबर में भी इस आवश्यकता को उठाया था। उनका कहना है कि EPFO की योजना PF (Provident Fund) की तर्ज पर NPS में एंप्लॉई कॉन्ट्रिब्यूशन के निवेश पर टैक्स छूट दी जाएगी। मोहंती ने मीडिया को बताया कि PFRDA ने छूट को 12 प्रतिशत बढ़ाने का अनुरोध किया है, जैसा कि PF पर होता है। लेकिन उनका लक्ष्य इसे 14% पर ले जाना है, जैसा कि सरकारी कर्मचारियों को 14% तक टैक्स फ्री कॉन्ट्रिब्यूशन मिलता है।

वर्तमान नियम क्या है?

क्या इसका अर्थ है? दरअसल, PF में इंप्लॉयर की तरफ से किए जाने वाले कॉन्ट्रिब्यूशन पर सैलरी (बेसिक+महंगाई भत्ता) का 12 प्रतिशत डिडक्टिबल होता है; इसमें अधिकतम सीमा 7.5 लाख है। इस कॉन्ट्रिब्यूशन के ब्याज पर टैक्स नहीं लगता। NPS में इंप्लॉयर के कॉन्ट्रिब्यूशन पर टैक्स छूट केवल 10 प्रतिशत मिलती है (बेसिक+महंगाई भत्ता)।

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Income Tax Act के सेक्शन 80CCD(2) के तहत, इंप्लॉयर या कॉरपोरेट कंपनियां NPS में अपने कॉन्ट्रिब्यूशन पर टैक्स बेनेफिट मांग सकती हैं, जैसा कि देखें। वो 10 प्रतिशत डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और इसे बिजनेस खर्च के तौर पर दिखा सकते हैं। यहां 7.5 लाख तक की डिडक्शन ली जा सकती है।

PFRDA प्रमुख ने पिछले साल नवंबर में इसी तरह की मांग दोहराई थी, साथ ही 100 प्रतिशत सिस्टेमैटिक लमसम विदड्रॉल की मांग की। PFRDA ने SWL के लिए भी नए नियम बनाए हैं। लमसम को चरणबद्ध रूप से निकालने की सिस्टेमैटिक लमसम विदड्रॉल सुविधा उपलब्ध होगी। अब सब्सक्राइबर्स मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक या सालाना तौर पर अपने पेंशन कॉर्पस का ६० प्रतिशत निकालने का विकल्प चुन सकते हैं. 75 साल की उम्र तक।