सरकारी राशन लेने के लिए अब राशन कार्ड की जरूरत नहीं, सरकार ने बनाया नया नियम
UP परिवार की पहचान: योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक नया फैमिली कार्ड पोर्टल शुरू किया है, जहां लोग आसानी से घर बैठे रजिस्ट्रेशन कराकर सरकारी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। योगी सरकार ने इस पोर्टल (familyedupgov.in) को हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने के लिए शुरू किया है। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा स्कीम में अपनी आईडी बना सकेंगे। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड है, उनका राशन कार्ड आईडी ही उनका परिवार आईडी होगा। मुख्य सचिव ने भी इस बारे में आदेश जारी किया है।
योगी आदित्यनाथ ने 'एक परिवार एक पहचान योजना' की घोषणा की है, जिसमें हर परिवार को एक विशिष्ट पहचान दी जाएगी. इससे राज्य की परिवार इकाइयों का एक निरंतर व्यापक डेटाबेस बनाया जाएगा। यह डेटाबेस लाभार्थीपरक योजनाओं का बेहतर प्रबंधन, समयबद्ध लक्ष्यीकरण, पारदर्शी संचालन और योजना का पूरा लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में सहायक होगा. यह भी सरकारी सुविधाओं को आम जनता के लिए सरलीकृत करने में सहायक होगा।
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क्या लाभ है?
यह पोर्टल राशन कार्ड नहीं रखने वाले परिवारों को 12 अंकों की विशिष्ट फैमिली आईडी देने के लिए बनाया गया है. वे पोर्टल पर अपने आप को और अपने परिवार के सदस्यों को जोड़कर आवेदन कर सकते हैं। भविष्य में सरकारी कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार आईडी उपयुक्त होगा। जिन परिवारों को सरकारी कार्यक्रमों का लाभ नहीं मिल रहा है, वे स्वेच्छा से परिवार आईडी प्राप्त कर सकते हैं।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश में रहने वाले लगभग 3.59 करोड़ परिवारों और 14.92 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिलेगा। Family ID इन राशनकार्ड संख्या होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित नहीं होने वाले परिवारों को फैमिली आईडी पोर्टल, फैमली आईडी (familyedupgov.in) के माध्यम से राशनकार्ड मिलेगा।
Family ID योजना के अनुसार विभिन्न विभागों का डेटाबेस जोड़ा जाएगा। ऐसे में, विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में आवेदन करते समय आवश्यक अभिलेखों को स्कैन और अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। Family ID पोर्टल में आधार आधारित ई-केवाईसी सुविधा उपलब्ध है।
फैमिली आईडी कैसे बनेगी?
फैमिली ID पोर्टल के माध्यम से अपने आप और परिवार के अन्य सदस्यों से फैमिली ID आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई आवेदक स्वयं फैमिली आईडी बनाने के लिए आवेदन करता है, तो कोई यूजर चार्ज नहीं लगेगा। जनसेवा केंद्रों में आवेदन करने पर ३० रुपये का शुल्क लगेगा।
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ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर फैमिली आईडी बनाने के लिए आवेदनों का सत्यापन शहरी क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी द्वारा संबंधित लेखपाल के माध्यम से और ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्रामीण विकास अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा। राशन कार्ड धारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पारिवारिक आईडी बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। फैमिली आईडी उनका राशन कार्ड होगा।
फैमिली आईडी के माध्यम से एकीकृत डेटाबेस के आधार पर नौकरी से वंचित परिवारों की पहचान की जा सकेगी, जिससे उन्हें प्राथमिकता पर रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। यह योजना लागू होने से परिवार के एक सदस्य द्वारा जाति/निवास प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने के बाद परिवार के अन्य सदस्यों को आसानी से प्रमाण पत्र मिल सकेगा। किसी परिवार में जन्म लेने पर किसी बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र के अलावा जाति प्रमाण पत्र भी आसानी से मिल सकेगा।