Haryana News: हरियाणा सरकार ने जारी किया बड़ा ऐलान इन BPL परिवारों को दे रही है पेंशन, और साथ ही इनको दे रही है लाखों को मुआवजा
BPL Scheme:आपकी जानकारी के लिए बता दे कि हरियाणा सरकार BPL कार्ड परिवारों में मृत्यु होने पर 1 लाख रुपये से 5 लाख के बीच मुआवजा दे रही है। 6 से 60 वर्ष के व्यक्ति की मृत्यु पर यह मुआवजा दिया जाएगा।
Haryana Update: इसके लिए राज्य ने हर आयु वर्ग के लिए मुआवजे की व्यवस्था की है। यह घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने झलकारी बाई जयंती पर पलवल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक गरीब परिवार में किसी की मौत एक बड़ी समस्या पैदा करती है। ऐसे परिस्थितियों में मृतक के नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन सहायता के रूप में मुआवजा दिया जा सकता है। इसी दौरान यह योजना शुरू की गई है।
ये मुआवजे का स्लैब होगा
मुख्यमंत्री मनोहर की घोषणा के अनुसार, बीपीएल परिवारों के छह से बारह साल के बच्चे की मृत्यु पर एक लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा, 2 से 18 वर्ष की आयु के सदस्यों की मृत्यु पर 2 लाख रुपये, 18 से 25 वर्ष की आयु के सदस्यों की मृत्यु पर 3 लाख रुपये, 25 से 45 वर्ष की आयु के सदस्यों की मृत्यु पर 5 लाख रुपये का भुगतान होगा। 45 से 60 वर्ष के बीच के सदस्यों की मृत्यु पर किसी सदस्य की मृत्यु होने पर तीन लाख रुपये मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे।
पत्नी की मौत के बाद पेंशन मिलेगी
ताऊ खट्टर ने कहा कि जिस व्यक्ति की पत्नी 40 वर्ष की आयु के बाद मर जाएगी, उसे भी सरकार से पेंशन मिलेगा। इसके अलावा, 45 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर किसी भी कारण से अविवाहित या अविवाहित व्यक्ति को पेंशन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवार की लड़की की शादी के लिए 71,000 रुपये और घर की मरम्मत के लिए 80,000 रुपये मुख्यमंत्री शगुन योजना से मिलेंगे।
उनका दावा था कि एक जनवरी 2024 से वृद्धावस्था और विधवा सम्मान पेंशन के लिए 3000 रुपये मिलेंगे। बीपीएल कार्ड धारक को केवल परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु की स्थिति में अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में एक लिखित आवेदन देना होगा।