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Haryana Govt: खट्टर सरकार ने निराश्रित बच्चों के लिए की एक नई पहल, मिलेगी 1850 रुपये मासिक पेंशन

Haryana Govt: हरियाणा में निराश्रित बच्चों के विकास और आर्थिक मजबूती के लिए सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग 1,850 रुपये की मासिक पेंशन दे रहा है। इस पेंशन का लाभ परिवार में केवल दो बच्चों तक ही लिया जा सकता है। साथ ही मौजूदा कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा जारी शर्तों को भी पूरा करना होगा।

 
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Haryana Govt: हरियाणा में निराश्रित बच्चों के विकास और आर्थिक मजबूती के लिए सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग 1,850 रुपये की मासिक पेंशन दे रहा है। इस पेंशन का लाभ परिवार में केवल दो बच्चों तक ही लिया जा सकता है। साथ ही मौजूदा कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा जारी शर्तों को भी पूरा करना होगा।

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 सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग बेघर बच्चों को धन देता है। एक परिवार में दो बच्चों तक मासिक 1850 रुपये पेंशन मिलता है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ईश्वर राठी ने बताया कि आवेदक के पास पांच साल या उससे अधिक समय से हरियाणा में रहने वाले परिवार का पहचान पत्र, बाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र और निराश्रित होने का प्रमाण पत्र के साथ फोटोयुक्त मतदाता कार्ड या राशन कार्ड की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी होनी चाहिए। आदि की जरूरत है।

उनका कहना था कि अगर आवेदक के पास उपरोक्त कोई भी दस्तावेज नहीं है, तो वह पांच वर्ष तक हरियाणा में रहने का शपथ पत्र किसी अन्य प्रमाण पत्र के साथ दे सकता है। उपरोक्त योजना का लाभ बच्चे के माता-पिता या अभिभावक को नहीं मिलेगा यदि वे सरकारी पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

निराश्रित बाल पेंशन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदन कैसे करें?
राठी ने कहा कि योजना का लाभ लेने के इच्छुक लोग अपने निकटतम अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं।