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हरियाणा सरकार ने अब एक पिता के लिए बनाई नई स्कीम! अब बेटी या बेटे के जन्म पर पिता को मिलेगे 21,000 रुपए

Sarkari Yojana: हरियाणा सरकार बेटी या बेटे के जन्म होने पर पिता की सहायता करने जा रही है। इसके लिए .....
 
हरियाणा सरकार ने अब एक पिता के लिए बनाई नई स्कीम! अब बेटी या बेटे के जन्म पर पिता को मिलेगे 21,000 रुपए 

Sarkari Yojana: आपनेसरकारों को अब तक बेटी या बेटा के जन्म होने पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन देने की बात सुनी होगी, लेकिन पहली बार हरियाणा सरकार बेटी या बेटे के जन्म होने पर पिता की सहायता करने जा रही है। इसके लिए पेटरनिटी लाभ योजना चलाई जा रही है। जिसमें किसी भी निर्माण श्रमिक के बेटा हो या बेटी दोनों पर सरकार आर्थिक सहायता देती है। इसके लिए श्रम विभाग में श्रमिक का पंजीकरण अनिवार्य है। इस योजना का लाभ सिर्फ निर्माण श्रमिक ही उठा सकते हैं।

गौरतलब है कि श्रम विभाग मातृत्व लाभ योजना भी चला रहा है। इस योजना के तहत मातृत्व प्राप्त करने पर सरकार पंजीकृत महिला श्रमिकों काे मां बनने पर 36 हजार रुपये का आर्थिक लाभ देती हैं। अब पितृत्व लाभ योजना भी शुरू हुई है तो पिता को लाभ मिलेगा। यह योजना उन श्रमिकों के लिए है जो खुद श्रम कार्य करते हैं लेकिन उनकी प|ी श्रम कार्य नहीं करती। अगर पिता और माता दोनों अगर श्रम विभाग में पंजीकृत हैं तो आवेदन करने पर उन्हें पितृत्व लाभ योजना या मातृत्व लाभ योजना दोनों में से किसी एक पर ही लाभ मिलेगा।

{ मातृृत्व लाभ योजना

{ पेंशन की योजना

{ मकान की खरीद, निर्माण हेतु ऋण

{ अंपगता सहायता, पेंशन

{ औजार (टूल किट) खरीदने के लिए उपदान

{ दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता

{ श्रमिकों की लड़कियों की शिक्षा को अनुदान

{ मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा

{ मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना

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मातृत्व और पितृत्व योजना

^मातृत्वयोजना में जहां मां को संतान होने पर 36 हजार रुपये मिलते थे, अब विभाग ने पितृत्व लाभ योजना भी शुरू की है। इसमें निर्माण श्रमिक के पिता बनने पर वह तीन साल तक 21-21 हजार रुपये का लाभ प्राप्त कर सकता है।’’ रमेशसिंह, उप निदेशक, श्रम विभाग

बेटी होने पर मिलेंगे 21 हजार रुपये

सरकारकी इस योजना के तहत निर्माण श्रमिक तीन बार योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें दो बार लड़का होने पर 21 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। अगर लड़कियां होती हैं तो तीन बार 21-21 हजार रुपये मिल सकेंगे। इस योजना के तहत लाभ पाने को निर्माण श्रमिकों को एक वर्ष पुराना पंजीकरण होना चाहिए।

इस तरह करें आवेदन

जिलेमें करीब 52 हजार महिला पुरुष निर्माण श्रमिक हैं। योजना के तहत आवेदन करने को श्रम विभाग में एप्लीकेशन फार्म भरेंगे। इसके साथ उन्हें आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन के साथ लगानी होगी। इसके बाद निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों को योजना का लाभ मिल पाएगा। इस योजना में निर्माण श्रमिकों का अधिक रुझान मिलने की आस विभाग लग रही है। उम्मीद है कि यह योजना जल्द ही श्रमिकों को लाभ पहुंचाएगी।

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