Haryana Scheme : हरियाणा सरकार ने किया बड़ा ऐलान, इन परिवारों के बिजली बिल होंगे माफ
प्रार्थी को योजना के तहत केवल पिछले 12 महीने की मूल राशि (अधिकतम 3600 रुपये) का भुगतान करना पड़ेगा। प्राथी यह राशि ब्याज रहित छह किश्तों में या एक बार में जमा कर सकता है।
याद रखें कि कटे हुए कनैक्शनों की स्थिति में, अगर कनेक्शन छह महीने के भीतर कटा है, तो यह कनेक्शन पहली किश्त या पूरी राशि के भुगतान पर जोड़ दिया जाएगा। अगर कनेक्शन को छह महीने से अधिक समय हो गया है, तो यह नया माना जाएगा। अग्रिम खपत राशि जमा करने पर ही इस कनैक्शन को फिर से जोड़ा जाएगा।
विवादित बिलों की स्थिति में योग्य अंत्योदय परिवारों को 25 प्रतिशत या 3600 रुपये में से कम का भुगतान करना होगा। बिजली चोरी के मामले जो इस योजना से पहले हुए हैं, भी इस योजना का विकल्प हो सकते हैं। बशर्ते कि वे एकमुश्त 100 प्रतिशत कंपाउंडिंग राशि का भुगतान कर सकते हैं, साथ ही जुर्माना राशि का 50 प्रतिशत, या 3600 रुपये में से जो भी कम होगा।
यह योजना तब तक लागू रहेगी जब तक विभाग इसे फिर से नहीं वापस नहीं लेता। UHBVN प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति देने के लिए वचनबद्ध है और योग्य परिवारों से अनुरोध करता है कि इस सरकारी योजना का लाभ उठाकर मुख्यधारा में शामिल हों।
ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए स्वैच्छिक लोड घोषणा योजना-2023 शुरू: हरियाणा सरकार ने राज्य के कृषि उपभोक्ताओं के लिए कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए स्वैच्छिक लोड घोषणा योजना-2023 शुरू की है। उपभोक्ता को योजना के तहत 100 रुपये प्रति किलोवाट की दर से लोड बढ़ाना होगा। उन्हें नियमित रूप से लोड किया जाएगा और अतिरिक्त सर्विस कनेक्शन शुल्क, जो आम तौर पर 1500 रुपये प्रति बीएचपी है, नहीं वसूला जाएगा। विभाग ने ट्यूबवेल कनेक्शन का लोड बढ़ाने के लिए एक परिपत्र जारी किया है।
इस योजना के तहत आवेदन करने से पहले उपभोक्ताओं को अपने सभी बकाया बिलों का भुगतान करना होगा। कृषि उपभोक्ता UHBVN पोर्टल पर आवेदन करके अपने ट्यूबवेल कनेक्शन की मोटरों के बढ़ते लोड की सूचना दे सकते हैं। स्टार रेटिंग और दक्षता के साथ स्थापित मोटर का विवरण आवेदक को पोर्टल पर दिखाना वैकल्पिक है। उन्हें कोई नियम और शर्तों का फॉर्म या शपथ पत्र नहीं देना होगा। अब उन्हें अग्रिम खपत जमा (सिक्योरिटी) के साथ विस्तारित लोड के लिए परीक्षण रिपोर्ट के बजाय स्व-घोषणा पत्र देना होगा, जो मौजूदा नियमों के अनुसार होगा।
उनका कहना था कि आवेदक द्वारा निगम पोर्टल पर आवेदन करने और अपेक्षित अग्रिम खपत जमा करने की तारीख से लोड का विस्तार नियमित होगा। कम्पनी आवश्यकतानुसार मौजूदा उपकरण, ट्रांसफार्मर और सेवा केबल को अपने खर्च पर बदलेगा। इस योजना फ्लैट रेट उपभोक्ताओं को भी कवर करेगी। अगर वे फ्लेट रेट आपूर्ति की जगह मीटर से आपूर्ति करते हैं।
विभाग ने सभी किसानों से अपील की है कि वे सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं और अपने कृषि नलकूप के अनधिकृत लोड को अधिकृत करवाएं, ताकि निगम उन्हें बेहतर बिजली आपूर्ति दे सके।