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Good news ! हरियाणा के किसानो के लिए आई राहत भरी खबर, ताऊ खट्टर ने की गरीब परिवारों की मौज !

PMFB yojna: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाने वाले किसानों को हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है. ऐसे किसानों को सरकार ने अपने खजाने से मुआवजे देने का का किया यह ऐलान...

 
Good news ! हरियाणा के किसानो के लिए आई राहत भरी खबर, ताऊ खट्टर ने की गरीब परिवारों की मौज ! 
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PMFB yojna: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाने वाले किसानों को हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है. ऐसे किसानों को सरकार ने अपने खजाने से मुआवजे देने का ऐलान कर दिया है.

सीएम मनोहर लाल ने 15 दिन के भीतर नुकसान से प्रभावित जगहों पर स्पेशल गिरदावरी पूरी करने के आदेश दिए हैं. (PMFB yojna)सरकार ने ऐसे किसानों को भी 15 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा राशि देने का फैसला लिया है.

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Fasal yojna 
हरियाणा की मनोहर सरकार ने दावा करते हुए कहा है कि बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी. (PMFB yojna)उन्होंने कहा कि मई माह तक संबंधित लोगों के बैंक खातों में मुआवजे की रकम भेज दी जाएगी.

 

जाने योजना के बारें में 
बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि और प्राकृतिक आपदा से बर्बाद होने वाली फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है. इस योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी.(PMFB yojna) खरीफ की फसलों के लिए किसानों को दो प्रतिशत तथा रबी की फसलों के लिए डेढ़ प्रतिशत प्रीमियम राशि का भुगतान करना होता है.

बागवानी फसलों के बीमा के लिए यह राशि मात्र पांच प्रतिशत है.

बाकी प्रीमियम का भुगतान 50- 50 प्रतिशत के अनुपात में केंद्र व राज्य सरकारें करती हैं.

कैसे करें आवेदन ?
हरियाणा सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि मुआवजा राशि हासिल करने के लिए किसानों को ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी फसल के नुकसान का ब्योरा दर्ज करना अनिवार्य होगा.(PMFB yojna) प्रदेश सरकार ने कहा है कि कुछ जगहों से ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल के नहीं चलने की शिकायत सामने आई है, जिसे बहुत जल्द दूर कर दिया जाएगा.


कौन करता है नुक्सान की भरपाई ?

इसके अलावा, जो किसान खुद से पोर्टल पर नुकसान का आकलन नहीं दर्ज कर सकते हैं, उन्हें यह काम CSC सेंटर पर जाकर करवाना होगा. यहां पर होने वाले ख़र्च को प्रदेश सरकार वहन करेगी. (PMFB yojna)बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो किसान बीमा करवाते हैं, नुकसान होने पर उनकी भरपाई बीमा कंपनियां करती है.

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