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Free Ration : राजस्थान सरकार ने घर घर बाँट रही है है मुफ्त राशन, बस डॉक्युमेंट्स में करवाएँ ये काम

15 अगस्त से राजस्थान सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की रसोई में मासिक रूप से चार किलो का अन्नपूर्णा राशन पैकेट देने जा रही है। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुफ्त राशन योजना का शुभारंभ किया।
 
Free Ration : राजस्थान सरकार ने घर घर बाँट रही है है मुफ्त राशन, बस डॉक्युमेंट्स में करवाएँ ये काम 
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इस योजना के तहत राशन की दुकान से गेहूं, तेल-मसाले, चीनी और दाल के मासिक पैकेट मिलेंगे। सस्ते बिजली, पानी और रसोई गैस की सुविधाओं के बाद राजस्थान की गहलोत सरकार अब गरीब लोगों को मुफ्त राशन देगी, जिससे मंहगाई से राहत मिलेगी।


यह योजना सरकार के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यह राज्य के हर घर में वोटरों को विधानसभा चुनाव से पहले उपस्थित करना है। बजट में घोषणा करते हुए, मुख्यमंत्री गहलोत ने खाद्य सुरक्षा योजना (NFS) से जुड़े परिवारों को गेंहू के साथ किचन सामान भी मुफ्त देने का ऐलान किया। हर जिले में अलग-अलग टेंडर लगाकर तेल-मसाले, चीनी और दाल के पैकेट के रेट्स निर्धारित करके उन्हें राशन की दुकानों तक पहुंचाकर लाभार्थियों को बांटा जाएगा।


वर्तमान में राजस्थान में 1.10 करोड़ से अधिक परिवारों को राशन कार्ड के माध्यम से भोजन की सुविधा मिलेगी। जिनमें चार करोड़ से अधिक लोग शामिल हैं। जयपुर के टेंडर के अनुसार एक पैकेट की कीमत 359 रुपए है, जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया। जयपुर की राशन दुकानों में अगले महीने से ये पैकेट मिलेंगे। जयपुर (NFS) योजना से 7.51 लाख परिवार जुड़े हुए हैं। एक परिवार को हर राशन कार्ड पर ये खाद्य पैकेट्स बांटने का आदेश दिया गया है। सरकार द्वारा प्रदान की गई अन्नपूर्णा किट में एक लीटर सोयाबीन तेल, एक किलोग्राम चीनी, एक किलोग्राम चना दाल, सौ ग्राम लाल मिर्ची पाउडर, सौ ग्राम धनिया पाउडर, सौ ग्राम हल्दी पाउडर होगा।

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महंगाई राहत कैंप में पंजीकृत होना आवश्यक है
गेंहू से भरे अन्नपूर्णा किट को लेने के लिए लाभार्थी को बायोमेट्रिक मशीन पर फिंगर प्रिंट कराकर तीन बार ओटीपी देना होगा। गेहूं लेने से पहले उपभोक्ता को पीओएस मशीन पर बायोमेट्रिक प्रमाणपत्र देना होगा। उसके बाद एक लीटर सोयाबीन तेल के लिए और फिर तीसरी बार खाद्य पैकेट के लिए बायोमेट्रिक पर थंब करना होगा। योजना का लाभ लेने के लिए महंगाई राहत कैंप में भी पंजीकृत होना अनिवार्य है।