Bijli Bill Maafi Yojana: हरियाणा सरकार ने शुरु की बिजली बिल माफी योजना, अब इन परिवारों को नहीं देना होगा बिजली बिल
Haryana News: सरकार का कहना है कि अगर कनेक्शन छह महीने के भीतर काटा जाता है, तो कनेक्शन को पहली किश्त या पूरी रकम देने पर जोड़ा जाएगा। यदि कनेक्शन को छह महीने से अधिक समय हो गया है, तो उसे नया कनेक्शन माना जाएगा और अग्रिम भुगतान करने पर ही दोबारा जोड़ा जाएगा।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने कहा कि इस योजना के तहत आवेदक को केवल पिछले 12 महीनों की मूल राशि (3,600 रुपये) का भुगतान करना होगा। यह धन बिना ब्याज के एक बार में या छह किस्तों में जमा कर सकता है।
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उन्होंने यह भी कहा कि विवादित बिलों के मामले में योग्य अंत्योदय परिवारों को 25 प्रतिशत या कम से कम 3,600 रुपये देना होगा। बिजली चोरी के पूर्व मामले भी इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं। बशर्ते कि वे कंपाउंडिंग राशि का एकमुश्त 100 प्रतिशत और जुर्माना राशि का 50 प्रतिशत, या कम से कम 3600 रुपये का भुगतान कर सकते हैं। विभाग द्वारा वापस लिये जाने तक यह योजना लागू रहेगी।