Haryana News: हरियाणा में गोल्ड ने एसएससी भर्ती के रिजल्ट का रास्ता किया साफ, जल्द होने वाला है जारी
Haryana News: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) को एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए राहत दी है।
कोर्ट ने अपने फैसले में HCS की पहली परीक्षा का परिणाम खारिज कर दिया है, इसलिए दोबारा परीक्षा की मांग को खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट के इस निर्णय से भर्ती प्रक्रिया का परिदृश्य स्पष्ट हो गया है।
ध्यान दें कि चंडीगढ़ निवासी वरूण और अन्य ने 14 जुलाई को HPSC द्वारा आयोजित की गई HCS प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को रद्द करने की मांग की थी।
याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि परीक्षा के प्रश्नपत्र में पिछले वर्ष के प्रश्नों के दोहराव से विवाद हुआ था।
इसके बाद, हाईकोर्ट ने इस मामले में परीक्षा को लेकर आयोग को फैसला करने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद, आयोग ने फैसला किया कि विवादित प्रश्नों को जोड़कर 33% अंक प्राप्त करने वालों को मुख्य परीक्षा में भाग लेने का मौका दिया जाएगा।
बीच का रास्ता अपनाने को गलत ठहराते हुए याचिका में कहा गया था कि गत वर्ष के प्रश्न पत्र का अध्ययन करने वाला व्यक्ति अगर इस बार के एक या दो प्रश्नों का सही उत्तर देता है तो वह मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए योग्य होगा।
बाद में सभी प्रश्नों को शामिल करके परिणाम जारी किए गए, जिससे पहले से ही चुने गए ४५ आवेदक नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो गए।
हाईकोर्ट ने दलील दी कि ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी तो यह इन पदों पर आसीन होने की आस रखने वाले योग्य आवेदकों के साथ अन्याय होगा।
सभी पक्षों को सुनने के बाद, हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और भर्ती का तरीका साफ कर दिया।
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