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Fire Operator Recruitment: हरियाणा में होगी 2063 फायर ऑपरेटर की भर्ती, जल्द करे आवेदन

युवाओं को फायर ऑपरेटर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 2063 में फायर ऑपरेटर पदों पर लगाई गई रोक को हटा दिया, जिससे हरियाणा सरकार को राहत मिली है।
 
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अब सरकार फायर ऑपरेटरों की भर्ती करने को तैयार है। सरकार ने भी फायर ऑपरेटर पदों पर चुने गए युवा लोगों के रोल नंबर जारी किए हैं। 2002 से, हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता अनुबंध के आधार पर सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे ही उनकी सेवाओं को बनाए रखने के निर्देश हैं।

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भर्ती बंद कर दी गई 
High Court ने फायर ऑपरेटर के पदों पर भर्ती करने पर प्रतिबंध लगाया था। गुरुग्राम निवासी अनिल कुमार ने हरियाणा सरकार की 2063 फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर भर्ती को चुनौती दी। याचिकाकर्ता ने कहा कि 2016 के कानूनों में यह पद नहीं है। इसलिए सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इन पदों पर प्रतिबंध लगाया था। परंतु अब हाईकोर्ट ने इन नियमों को बदल दिया है और भर्ती पर रोक लगा दी है।


अनुबंध पर लगे युवा लोगों का भय 
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पिछले 21 वर्षों से वह अनुबंध के आधार पर गुरुग्राम में काम कर रहा है। 2002 में उसने अनुबंध के आधार पर सेवाएं शुरू कीं। हाईकोर्ट ने योगेश त्यागी बनाम हरियाणा सरकार मामले में रेगुलराइजेशन की नीति को खारिज कर दिया था। अनुबंध के आधार पर काम करने वाले लोगों को डर था कि कहीं सरकार भर्तियों को पूरा करने के बाद उनकी सेवाएं बंद न कर दे।

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हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में चुनौती दी थी कि सेवाओं को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक जारी रखा जाए। इस मामले पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए यह अभी भी विचाराधीन है। हरियाणा सरकार का कहना है कि 2002 से याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक जारी रखने का आदेश दिया गया है।