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PUC: बिना PUC के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, नया नियम लाने की तैयारी में सरकार

वायु प्रदूषण (Air Pollution) की समस्‍या से न‍िपटने के लिए दिल्ली सरकार ने और सख्‍त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रदूषण लेवल को कम करने के ल‍िए कई तरह के अभ‍ियान भी लगातार चलाए जाते रहे हैं।
 
PUC: बिना PUC के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, नया नियम लाने की तैयारी में सरकार
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Delhi Government PUC Policy: पॉल्‍यूशन अंडर कंट्रोल (PUC Certificate)  सर्ट‍िफ‍िकेट के ब‍िना दौड़ रहे वाहनों पर श‍िकंजा कसना शुरू कर द‍िया है। अब इस दिशा में एक और कदम उठाया गया है।

 

बिना PUC वाले वाहनों को ईंधन न दिया जाये, इसके लिए तैयारी की जा रही है और 25 अक्टूबर से बिना Pollution-under-control यानी प्रदूषण सर्टिफिकेट के ग्राहकों को ईंधन नहीं मिलेगा।

 

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दिल्ली सरकारी में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के पेट्रोल पंपों पर 25 अक्टूबर से पीयूसी के बिना पेट्रोल, डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

मंत्री ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने और संशोधित जीआरएपी के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए तीन अक्टूबर को 24 घंटे संचालित होने वाले नियंत्रण कक्ष की शुरुआत करेगी।

इसका उद्देश्य मुख्य रूप से राजधानी में होने वाले प्रदूषण पर काबू पाया जा सके। दिल्ली सहित उत्तर भारत को विशेष रूप से सर्दियों में गंभीर वायु प्रदूषण का सामना करता है।

बिना PUC के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल


आपको बता दें कि पर‍िवहन व‍िभाग बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) वाले वाहन मालिकों को नोटिस भेजकर उनसे वैध प्रमाणपत्र प्राप्त करने अथवा जुर्माना भरने के लिए तैयार रहने को कह रहा है।

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अधिकारिक सूत्रों के मुताब‍िक नोटिस भेजने के बाद भी अगर वाहन मालिक ने एक सप्ताह में वैध पीयूसी नहीं बनवाया तो मोबाइल पर 10 हजार रुपए का ई-चालान भेजा जाएगा और वर्चुअल तौर पर इसकी जानकारी अदालत को दी जाएगी।

करीब 17 लाख से ज्‍यादा वाहनों के पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्ट‍िफ‍िकेट की वैलेड‍िटी खत्म हो चुकी है। इन सभी वाहनों में 13 लाख दोपहिया और तीन लाख कार शाम‍िल हैं।