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मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने की फैक्ट चेकर जुबैर की जमानत याचिका खारिज

 
दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने फैक्ट चेकर जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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haryana update:  दिल्ली पुलिस ने 2018 में एक हिंदू देवता के खिलाफ 'आपत्तिजनक ट्वीट' करने के आरोप में ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को शनिवार को यहां एक अदालत के समक्ष पेश किया और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध किया था, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है।

जुबैर को 5 दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया से कहा कि हिरासत में लेकर अब उनसे पूछताछ की जरूरत नहीं है। पुलिस की अर्जी के बाद जुबैर ने अदालत में जमानत याचिका दायर की।

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बता दें कि इससे पहले दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को 27 जून को गिरफ्तार किया था। जुबैर की गिरफ्तारी 2018 में किए गए एक ट्वीट को लेकर हुई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने जुबैर पर हाल ही में सबूत मिटाने, साजिश रचने और विदेशी चंदे लेने के आरोप में नई धाराएं लगाई हैं। पुलिस ने जुबैर का मोबाइल फोन और हार्ड डिस्क भी जब्त कर ली है।

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