Paytm को लेकर RBI ने जारी किए नए निर्देश, फटाफट जान लें
RBI : आरबीआई (RBI) ने हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े कुछ नए दिशा-निर्देशों को जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि कुछ अतिरिक्त उपायों की जरूरत है क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक 15 मार्च, 2024 से अपने ग्राहक खातों और वॉलेट में और क्रेडिट नहीं ले सकेगा।
Feb 23, 2024, 20:57 IST
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Haryana Update : शुक्रवार को, भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए कुछ नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने कहा कि कुछ अतिरिक्त उपायों की जरूरत है क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक 15 मार्च, 2024 के बाद ग्राहक खातों और वॉलेट में और क्रेडिट नहीं स्वीकार कर सकेगा।
इनमें से एक है पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा संचालित "@paytm" हैंडल का उपयोग करके UPI ग्राहकों द्वारा निर्बाध डिजिटल भुगतान सुनिश्चित करना और कई भुगतान एप सेवा प्रदाताओं के साथ UPI सिस्टम में मौजूद जोखिम को कम करना।
ओसीएल के आवेदन पर केंद्रीय बैंक ने एनपीसीआई को निम्नलिखित सलाह दी:
आरबीआई ने कुछ अन्य उपाय किए हैं। आरबीआई ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) को सलाह दी है कि वह पेटीएम एप (UPI) के यूपीआई संचालन को जारी रखने के उद्देश्य से दिए गए अनुरोध पर निर्णय ले। पेटीएम ने UPI चैनल के लिए TPAP (तृतीय-पक्ष एप्लिकेशन प्रदाता) का दावा किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने NPCI से वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेड (OCL) की मांग की जांच करने के लिए कहा है। आरबीआई ने एनपीसीआई को टीपीएपी दर्जा देने की स्थिति में, यह सुनिश्चित करें कि "@paytm" हैंडलों को निर्बाध रूप से पेटीएम पेमेंट्स बैंक से नए नामांकित बैंकों के एक समूह में माइग्रेट किया जाए।
आरबीआई ने दिशा-निर्देशों में कहा है कि इस टीपीएपी द्वारा कोई नया उपयोगकर्ता नहीं जोड़ा जाएगा जब तक कि सभी मौजूदा उपयोगकर्ताओं को एक नए हैंडल पर संतोषजनक रूप से माइग्रेट नहीं किया जाता है। आरबीआई ने कहा कि NPCI 4-5 बैंकों को भुगतान सेवा प्रदाता (PSP) बैंकों के रूप में प्रमाणित करने की सुविधा दे सकता है ताकि @paytm हैंडल को अन्य बैंकों में निर्बाध प्रवास किया जा सके। आरबीआई ने कहा कि पेटीएम क्यूआर कोड का उपयोग करने वाले व्यापारियों को एक या अधिक पीएसपी बैंकों (पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अलावा) के साथ निपटान खाते खोलने का अधिकार मिलता है।
16 फरवरी को आरबीआई ने पीपीबीएल से जुड़े प्रश्नों पर FAQ जारी किया. आरबीआई ने बताया कि UPI हैंडल माइग्रेशन केवल उन ग्राहकों और व्यापारियों पर लागू होगा जिनके पास UPI हैंडल @Paytm है। जिन लोगों के पास @Paytm के अलावा कोई और यूपीआई हैंडल है, वे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आरबीआई ने कहा कि जिन ग्राहकों का अंतर्निहित खाता या वॉलेट वर्तमान में पेटीएम पेमेंट्स बैंक में है, उन्हें 15 मार्च, 2024 से पहले अन्य बैंकों के साथ वैकल्पिक व्यवस्था करने की सलाह दी जाती है. यह पहले ही 16 फरवरी, 2024 को आरबीआई द्वारा जारी प्रश्नोत्तरों में बताया गया था।
DA बढ़ाने के बाद सरकार ने अब TA बढ़ाने पर लगाई मोहर
15 मार्च, 2024 को पहली बार वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए दिशानिर्देश—
केंद्रीय बैंक ने कहा कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) और पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी फास्टैग धारक 15 मार्च, 2024 से पहले किसी भी समस्या से बचने के लिए वैकल्पिक उपाय कर सकते हैं। आरबीआई ने बताया कि उपरोक्त सभी उपायों का उद्देश्य ग्राहकों की सुरक्षा करना है और भुगतान प्रणाली से जुड़े संभावित समस्याओं से बचना है।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक में किसी भी पूर्वाग्रह नहीं था
आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ यह कार्रवाई किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत कार्रवाई की। 16 फरवरी, 2024 को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों, वॉलेट धारकों और व्यापारियों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQ) का एक सेट भी जारी किया।
बैंकों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भुगतान करने के लिए पीपीआई जारी करने की अनुमति—
शुक्रवार को, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर-बैंकिंग संस्थानों को विभिन्न सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में भुगतान करने के लिए प्री-पेड इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) बनाने की अनुमति दी। इन उपकरणों के शुरू होने से यात्रियों को कैश मोड के अलावा टिकट खरीदने के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे। रिजर्व बैंक ने एक घोषणा में कहा कि यह सुविधा यात्रियों को डिजिटल भुगतान की सुविधा, गति, सामर्थ्य और सुरक्षा देगी। देश भर में हर दिन लोग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं।
इनमें से एक है पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा संचालित "@paytm" हैंडल का उपयोग करके UPI ग्राहकों द्वारा निर्बाध डिजिटल भुगतान सुनिश्चित करना और कई भुगतान एप सेवा प्रदाताओं के साथ UPI सिस्टम में मौजूद जोखिम को कम करना।
ओसीएल के आवेदन पर केंद्रीय बैंक ने एनपीसीआई को निम्नलिखित सलाह दी:
आरबीआई ने कुछ अन्य उपाय किए हैं। आरबीआई ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) को सलाह दी है कि वह पेटीएम एप (UPI) के यूपीआई संचालन को जारी रखने के उद्देश्य से दिए गए अनुरोध पर निर्णय ले। पेटीएम ने UPI चैनल के लिए TPAP (तृतीय-पक्ष एप्लिकेशन प्रदाता) का दावा किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने NPCI से वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेड (OCL) की मांग की जांच करने के लिए कहा है। आरबीआई ने एनपीसीआई को टीपीएपी दर्जा देने की स्थिति में, यह सुनिश्चित करें कि "@paytm" हैंडलों को निर्बाध रूप से पेटीएम पेमेंट्स बैंक से नए नामांकित बैंकों के एक समूह में माइग्रेट किया जाए।
आरबीआई ने दिशा-निर्देशों में कहा है कि इस टीपीएपी द्वारा कोई नया उपयोगकर्ता नहीं जोड़ा जाएगा जब तक कि सभी मौजूदा उपयोगकर्ताओं को एक नए हैंडल पर संतोषजनक रूप से माइग्रेट नहीं किया जाता है। आरबीआई ने कहा कि NPCI 4-5 बैंकों को भुगतान सेवा प्रदाता (PSP) बैंकों के रूप में प्रमाणित करने की सुविधा दे सकता है ताकि @paytm हैंडल को अन्य बैंकों में निर्बाध प्रवास किया जा सके। आरबीआई ने कहा कि पेटीएम क्यूआर कोड का उपयोग करने वाले व्यापारियों को एक या अधिक पीएसपी बैंकों (पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अलावा) के साथ निपटान खाते खोलने का अधिकार मिलता है।
16 फरवरी को आरबीआई ने पीपीबीएल से जुड़े प्रश्नों पर FAQ जारी किया. आरबीआई ने बताया कि UPI हैंडल माइग्रेशन केवल उन ग्राहकों और व्यापारियों पर लागू होगा जिनके पास UPI हैंडल @Paytm है। जिन लोगों के पास @Paytm के अलावा कोई और यूपीआई हैंडल है, वे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आरबीआई ने कहा कि जिन ग्राहकों का अंतर्निहित खाता या वॉलेट वर्तमान में पेटीएम पेमेंट्स बैंक में है, उन्हें 15 मार्च, 2024 से पहले अन्य बैंकों के साथ वैकल्पिक व्यवस्था करने की सलाह दी जाती है. यह पहले ही 16 फरवरी, 2024 को आरबीआई द्वारा जारी प्रश्नोत्तरों में बताया गया था।
DA बढ़ाने के बाद सरकार ने अब TA बढ़ाने पर लगाई मोहर
15 मार्च, 2024 को पहली बार वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए दिशानिर्देश—
केंद्रीय बैंक ने कहा कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) और पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी फास्टैग धारक 15 मार्च, 2024 से पहले किसी भी समस्या से बचने के लिए वैकल्पिक उपाय कर सकते हैं। आरबीआई ने बताया कि उपरोक्त सभी उपायों का उद्देश्य ग्राहकों की सुरक्षा करना है और भुगतान प्रणाली से जुड़े संभावित समस्याओं से बचना है।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक में किसी भी पूर्वाग्रह नहीं था
आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ यह कार्रवाई किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत कार्रवाई की। 16 फरवरी, 2024 को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों, वॉलेट धारकों और व्यापारियों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQ) का एक सेट भी जारी किया।
बैंकों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भुगतान करने के लिए पीपीआई जारी करने की अनुमति—
शुक्रवार को, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर-बैंकिंग संस्थानों को विभिन्न सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में भुगतान करने के लिए प्री-पेड इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) बनाने की अनुमति दी। इन उपकरणों के शुरू होने से यात्रियों को कैश मोड के अलावा टिकट खरीदने के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे। रिजर्व बैंक ने एक घोषणा में कहा कि यह सुविधा यात्रियों को डिजिटल भुगतान की सुविधा, गति, सामर्थ्य और सुरक्षा देगी। देश भर में हर दिन लोग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं।