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NPS: एनपीएस में परिवर्तन प्रक्रिया शुरु, एसएलडब्लयु करेंगा सहायता, जानें पूरी डिटेल

NPS: 27 अक्टूबर, 2023 को PFRDA ने एक सर्कुलर जारी करके बताया कि वह नियम 3 और 4 में बदलाव करके तय समय के बाद पैसे निकालने के लिए व्यवस्थित एकमुश्त निकासी (SLD) शुरू करने जा रहा है। NPS खाताधारक इसके तहत अपने पेंशन फंड में जमा राशि का 60% तक निकाल सकेंगे।
 
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NPS: 27 अक्टूबर, 2023 को PFRDA ने एक सर्कुलर जारी करके बताया कि वह नियम 3 और 4 में बदलाव करके तय समय के बाद पैसे निकालने के लिए व्यवस्थित एकमुश्त निकासी (SLD) शुरू करने जा रहा है। NPS खाताधारक इसके तहत अपने पेंशन फंड में जमा राशि का 60% तक निकाल सकेंगे। SLW में आपको 75 वर्ष की आयु तक अपनी सुविधा के अनुसार मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर पैसे निकालने की आजादी होगी।

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एनपीएस कैसे काम करता है?

NPS भारत सरकार द्वारा संचालित और पीएफआरडीए की देखरेख में संचालित एक कार्यक्रम है। NPS इक्विटी, सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करता है। इस तरह एनपीएस अपने रिटायरमेंट फंड को मजबूत करता जा रहा है।

एसएलडब्ल्यू क्या है?

सरलता से, यह म्यूचुअल फंड में उपलब्ध व्यवस्थित निकासी योजनाओं की तरह है। एनपीएस के दायरे में आने वाले व्यक्ति अपनी पसंद के समय के भीतर धन निकाल सकेंगे। इसके परिणामस्वरूप, 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद आप अपने चालिस प्रतिशत धन में से जो भी चुनेंगे उसे चुनेंगे, और वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्त कर्मचारी को निरंतर भुगतान मिलता रहेगा।

वहीं, आप एकमुश्त या व्यवस्थित तरीके से एसएलडब्ल्यू के तहत शेष ६० प्रतिशत धन निकाल सकते हैं। SLW की मदद से पेंशनभोगियों को धन मिलता रहेगा। इससे उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित आय मिलेगी और उन पर कोई खर्च नहीं होगा। इस प्रक्रिया में आप एक बार चुन सकते हैं।

SLW उन्हें मदद करेगा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना का लाभ रिटायरमेंट के बाद भी एक निश्चित आय चाहने वालों को मिलेगा। सेवानिवृत्ति के समय यह लाभ मिल सकता है।