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NPS: नेशनल पेंशन सिस्टम मे बदलाव से पेंशनभोगियों को हुआ पूरा-पूरा फायदा, जानें पूरी खबर

NPS: 27 अक्टूबर 2023 को PFRDA ने एक सर्कुलर जारी करके बताया कि वह नियम 3 और 4 में संशोधन करके तय समय के बाद पैसे निकालने (SLW) शुरू करने जा रहा है। एनपीएस खाताधारक इसके तहत अपने पेंशन फंड में जमा राशि का 60% तक निकाल सकेंगे। 75 वर्ष की आयु तक, SLW में आपको मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर धन निकालने की अनुमति मिलेगी।

 
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NPS: 27 अक्टूबर 2023 को PFRDA ने एक सर्कुलर जारी करके बताया कि वह नियम 3 और 4 में संशोधन करके तय समय के बाद पैसे निकालने (SLW) शुरू करने जा रहा है। एनपीएस खाताधारक इसके तहत अपने पेंशन फंड में जमा राशि का 60% तक निकाल सकेंगे। 75 वर्ष की आयु तक, SLW में आपको मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर धन निकालने की अनुमति मिलेगी।

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SLW क्या है?

यह सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (Systematic Withdrawal Plan) के समान है जो म्यूचुअल फंड से मिलता है। एनपीएस के दायरे में आने वाले लोग अपने चुने हुए समय अंतराल में धन निकाल सकेंगे। इसके परिणामस्वरूप, 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, सेवानिवृत्त कर्मचारी को उसकी आयु तक निरंतर भुगतान मिलता रहेगा, चाहे आप 40 प्रतिशत फंड में से जो भी चुनेंगे। SLW के तहत शेष 60 प्रतिशत धन एक बार में या निरंतर निकाल सकते हैं। SLW की मदद से पेंशनभोगियों को धन मिलता रहेगा। इससे उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित आय मिलेगी और उन पर कोई खर्च नहीं होगा। इस दौरान आपको एक बार चुनने का अवसर मिलेगा।

SLW किसे लाभ होगा?

इस योजना काफी फायदा होगा जो लोग रिटायरमेंट के बाद भी एक निश्चित आय चाहते हैं। रिटायरमेंट पर इसका लाभ उठाया जा सकता है।

NPS क्या है?

NPS भारत सरकार द्वारा संचालित और पीएफआरडीए की देखरेख में संचालित एक कार्यक्रम है। NPS इक्विटी, सरकारी सिक्योरिटीज और कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश करता है। इस तरह, NPs अपने रिटायरमेंट फंड को लगातार बढ़ा रहा है।