logo

मोदी सरकार ने लिया अहम फैसला, PPF सहित इन saving Scheme के नियमों में हुआ बदलाव

PPF: आपको हाल ही में आए एक अपडेट से अवगत कराया गया है कि इन बचत योजनाओं के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसमें पीपीएफ भी शामिल है। आपको बता दें कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में खाता खोलने के लिए वर्तमान नियम के अनुसार तीन महीने का समय लगेगा।
 
मोदी सरकार ने लिया अहम फैसला, PPF सहित इन saving Scheme के नियमों में हुआ बदलाव
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Haryana Update: सरकार की कुछ छोटी बचत योजनाओं, जैसे सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, नियमों से मुक्त हैं। नए नियम के अनुसार, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत खाता खोलने के लिए वर्तमान में एक महीने का समय है।

 

नोटिफिकेशन में क्या है?

सरकारी सूचना के अनुसार, रिटायरमेंट की तारीख से तीन महीने के भीतर कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में खाता खोल सकता है। मैच्योरिटी की तारीख या एक्सटेंशन की तारीख पर योजना पर निर्धारित दर से ब्याज मिलेगा। PPP खातों को समय से पहले बंद करने के संबंध में कुछ बदलाव किए गए हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस कार्यक्रम का नाम सार्वजनिक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2023 हो सकता है। 

अगर आप भी खरीद रहे है चाँदी, तो इन Tips से करें असली और नकली की पहचान

इन योजनाओं में भी परिवर्तन-

राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना ने समय से पहले निकासी के नियमों में भी कुछ बदलाव किए हैं। डाकघर बचत खाते पर लागू दर से ब्याज देय होगा यदि पांच साल की अवधि वाले खाते में जमा राशि खाता खोलने की तारीख से चार साल के बाद समय से पहले निकाली जाती है।


ऐसी स्थिति में, मौजूदा नियमों के अनुसार, तीन वर्षीय सावधि जमा खाते पर स्वीकार्य दर से ब्याज दिया जाता है। बता दें कि वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग छोटी बचत योजनाओं का प्रबंधन करता है।