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Haryana Update: बस ये लोग कर सकते है लैपटॉप का आयात, बैन के बारे में देखें पूरी जानकारी, नहीं बढ़ेगी PC, laptop कि कीमतें

Haryana Update: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार MeitY के सचिव ने कहा कि ऐसे आयात के लिए आवश्यक लाइसेंस 5 मिनट के भीतर मिल जाएगा। यह बताया गया है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) का लाइसेंस पोर्टल पहले से ही उपलब्ध है, जानिए क्या है पूरी जानकारी......
 
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Haryana Update: लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर (USFF) कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर सरकार ने हाल ही में प्रतिबंध लगाया है। सरकार ने अब इस मामले को हल किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव ने कहा कि कोई आयात प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि कंपनियां और ट्रेडर लैपटॉप, टैबलेट और आईटी हार्डवेयर आयात कर सकते हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार MeitY के सचिव ने कहा कि ऐसे आयात के लिए आवश्यक लाइसेंस 5 मिनट के भीतर मिल जाएगा। यह बताया गया है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) का लाइसेंस पोर्टल पहले से ही उपलब्ध है और एक साल के लिए वैध है। 2 कंपनियां पहले से ही आयात लाइसेंस मांग चुकी हैं।

PC, लैपटॉप और टैबलेट की कीमतें नहीं बढ़ेगी

सचिव ने कहा, "लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर जैसे उत्पादों की कीमतें नहीं बढ़ेंगी और उत्पादों के परिवहन में कोई बाधा नहीं होगी। उनका कहना है कि आयात पर इस निषेध का उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव 2.0 से कोई संबंध नहीं है। HP सहित 44 कंपनियां पहले से ही PIL 2.0 स्कीम्स में पंजीकृत हैं, उन्होंने कहा।

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DGFT नोटिफिकेशन दिया था 

गुरुवार को सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर (USFF) कंप्यूटरों और सर्वरों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। किसी वस्तु को प्रतिबंधित (Restricted) श्रेणी में डालने का अर्थ है कि इसे आयात करने के लिए सरकारी लाइसेंस या अनुमति की आवश्यकता होगी। डीजीएफटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, "एक लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, ई-कॉमर्स पोर्टल से खरीदे गए, डाक या कूरियर से मंगाए गए उत्पाद पर आयात लाइसेंस की अनिवार्यता से छूट रहेगी।" ऐसे परिस्थितियों में आयात करने के लिए लागू शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।’’