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UP News : कर्मचारियो की मांगो पर योगी सरकार ने सुनाया अंतिम फैसला

UP News : ये खबर आपके लिए है अगर आप एक कर्मचारी हैं। दरअसल, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों की समान वेतन की मांग पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के इस निर्णय से उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को भी लाभ होगा...।

 
UP News : कर्मचारियो की मांगो पर योगी सरकार ने सुनाया अंतिम फैसला
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Haryana Update : 13 सदस्यीय कमेटी केंद्रीय सरकारी विभागों के सीनियर ऑडिटर, एकाउंटेंट को केंद्रीय सचिवालय के सहायकों के समान वेतन देने पर खर्च का आकलन करेगी। प्रदेश के केंद्रीय कार्यालयों की लागत का मूल्यांकन करने के लिए कार्यालय के प्रधान लेखाकार ने कमेटी बनाई है। केंद्रीय कमिटी सरकार को रिपोर्ट भेजेगी। ऑल इंडिया ऑडिट एंड एंकाउंट्स एसोसिएशन पिछले साढ़े तीन दशक से केंद्रीय सचिवालय के बराबर वेतनमान की मांग कर रहा था।

केंद्रीय सरकार ने सीनियर ऑडिटर और एकाउंटेंट को केंद्रीय सचिवालय की तरह वेतन देने से इनकार कर दिया। केंद्र सरकार से असहमति के कारण कर्मचारी संगठन ने जेसीएम में शिकायत की। सरकार की असहमति के खिलाफ कर्मचारी संगठन केंद्र ने इस मुद्दे को बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में ले लिया।

केंद्रीय सरकार को बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन ने कर्मचारियों की मांग को स्वीकार करते हुए वरिष्ठ लेखा परीक्षक और वरिष्ठ लेखाकारों को केंद्रीय सचिवालय के सहायकों की तरह वेतन देने का आदेश दिया। ऑल इंडिया ऑडिट एंड एकाउंट्स पेंशनर्स एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष सुभाषचंद्र पांडेय ने बताया कि एक अप्रैल 1987 से वरिष्ठ लेखा परीक्षक और वरिष्ठ लेखाकारों का वेतनमान 1400 से 2600 रुपये मंजूर किया गया था।

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उस समय उनका वेतनमान केंद्रीय सचिवालय में काम करने वाले सहायकों के बराबर था। ताजा आदेश के अनुसार, 12 नवंबर 2001 को बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में कमेटी को जनवरी 1986 के बेसिक वेतनमान 1640–2900 और जनवरी 1996 के बेसिक वेतनमान 5500–9000 का प्रकरण भेजा गया था। सरकार ने सीनियर ऑडिटर, एकाउंटेंट को संशोधित वेतनमान देने पर धन खर्च करने के लिए एक कमेटी बनाई है।

प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की वेतन असमानता भी दूर होगी-
साथ ही, राज्य सरकार के विभागों में वेतन विसंगतियां दूर की जाएंगी। वेतन विसंगति को दूर करने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने सभी विभागों को पत्र भेजा है। मुख्य सचिव ने न्यायालय के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि कार्मिकों के वेतन और अन्य देयकों की सभी त्रुटियां 21 नवंबर 2016 में दूर की जाएंगी।

कार्मिकों के वेतन निर्धारण और अन्य देयों के शत-प्रतिशत मामलों को भुगतान से पहले त्रुटियों को दूर करने के लिए कार्मिकों की सहमति इसी क्रम में ली जाएगी। किसी कर्मचारी को अधिक भुगतान मिलेगा। नगर निगम कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि वेतन में कई त्रुटियां हैं। मुख्य सचिव के आदेश के बाद यह मुद्दा हल होगा। इसके बावजूद, नगर निकायों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।