logo

UP New Rules : यूपी में फ्लैट और घर बनाने को लेकर सरकार ने बनाए नए Rules, एक बार जरूर जान लें

UP News: आपको बता दें कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, शहरों में जाम से छुटकारा पाने के लिए घरों में पार्किंग की सुविधा को बढ़ावा दिया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग की व्यवस्था करने पर भवन मालिकों को एक मंजिल और बनाने की अनुमति मिलेगी। इस अपडेट के बारे में अधिक जानकारी के लिए खबर को पूरा पढ़ें। 

 
UP New Rules : यूपी में फ्लैट और घर बनाने को लेकर सरकार ने बनाए नए Rules, एक बार जरूर जान लें 
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

शहरों में जाम से छुटकारा पाने के लिए घरों में पार्किंग की सुविधा दी गई है। ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग की व्यवस्था करने पर भवन मालिकों को एक मंजिल और बनाने की अनुमति मिलेगी। नियमित शार्ट सर्किट की रोकथाम के लिए बहुमंजिला इमारतों और व्यावसायिक परिसरों में तारों की एमबी को मानक के अनुसार लगाना भी अनिवार्य है।

इसके लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (संशोधित) में बदलाव को मंजूरी दी गई। शहरों में जमीन की उपलब्धता लगातार घट रही है। इसके परिणामस्वरूप स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में कहा गया है कि कम जमीन पर अनुमति देने पर नक्शा पास किया जाएगा।

शहरों में पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए सभी प्रकार के भवनों में स्टिल्ट फ्लोर लगाने का निर्णय लिया गया है। भवनों के ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग व्यवस्था करने वाले को इसके आधार पर एक और फ्लोर बनाने की अनुमति मिलेगी। आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान करके भवनों की ऊंचाई 17.5 मीटर कर दी गई है, जिससे निर्माण को लचीला बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, निजी टाउशिप में पांच टावर बनाने का नक्शा पास कराने वाले व्यक्ति को आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र मिलेगा।

IRCTC Rules : ट्रेन टिकट को लेकर जान लें IRCTC के नए नियम, बाद में कहोगे बताया नहीं

इसके साथ ही, अधिक निर्माण को क्रय योग्य फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के आधार पर समानुपातिक आधार पर अनुमति दी जाएगी। भवन निर्माण उपविधि में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रस्ताव शामिल है, जो इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण नियमों को पूरा करने के लिए चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करेगा। इसलिए बड़े घरों में ई-चार्जिंग की सुविधा देना जरूरी हो गया है।

राज्य सरकार ने भी इन बिल्डिंग साल्यूशन प्रावधानों को डिजिटल संचार को बढ़ावा देने के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी एडेंडम टू मॉडल बिल्डिंग बाईलाइज को स्वीकार कर लिया है। राइट ऑफ-वे कानून ने मोबाइल और टेलीफोन टॉवर की अनुमति देने में आने वाली समस्याओं को हल किया है। सेफ सिटी में निजी टाउनशिप में सीसीटीवी कैमरा होना अनिवार्य है।

यह लाभ होगा-
बदलते परिवेश में मांग के अनुरूप कम जमीन पर इमारतें बनाई जा सकती हैं। भवनों को बनाने के लिए आवश्यक मानकों को पूरा करना होगा, जिससे दुर्घटनाओं को कम किया जा सकेगा। भवनों का नक्शा पास करना आसान होगा। जनता की सुविधा और सुरक्षा इससे बढ़ेगी। शहरी क्षेत्रों में अच्छी तरह से निर्मित पूर्ण घरों की उपलब्धता बढ़ेगी। पार्किंग सुविधाओं और सुरक्षा नियमों में वृद्धि होगी। शहरों की योजनाबद्ध वृद्धि से रियल स्टेट क्षेत्र में नौकरी मिलने का रास्ता साफ होगा।