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हरियाणा में इस जगह बना Toll Tax, अब यहाँ से गुजरने पर देना होगा toll

Toll Tax Big Update: विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए अलग-अलग टोल निर्धारित। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के नियमों के अनुसार, टोल बूथ के 5 किमी के दायरे में मोटर चालकों को टोल का भुगतान करने से छूट दी गई है।
 
हरियाणा में इस जगह बना Toll Tax, अब यहाँ से गुजरने पर देना होगा toll
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Haryana New Toll Tax:  राज्य मार्ग 334बी पर टोल बूथ का निर्माण पूरा हो चुका है और शुक्रवार से चालू हो जाएगा। इस टोल बूथ पर सड़क उपयोगकर्ताओं को टोल का भुगतान करना पड़ता है।

10 किमी के दायरे में रहने वाले गैर-व्यावसायिक वाहनों के चालक 285 रुपये प्रति माह देकर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अन्य वाहनों के चालकों को टोल चुकाना होगा

अन्य वाहनों के लिए यात्री कार, जीप और हल्के वाहनों के लिए 65 रुपये, हल्के वाणिज्यिक वाहनों के लिए 110 रुपये, बसों और ट्रकों के लिए 225 रुपये, वाणिज्यिक वाहनों के लिए 245 रुपये, भारी वाहनों के लिए 335 रुपये और टोल शुल्क 430 रुपये है।

5 किलो की सीमा मुफ्त में घोषित की गई है और इसे बढ़ाने की मांग की जा रही है। टोल बूथ मैनेजर विकास कुमार ने बताया कि टोल बूथ सुबह 8 बजे खुलता है और सार्वजनिक तौर पर टोल टैक्स वसूला जाता है.

सिस्टम के लिए जिम्मेदार लोगों के अनुसार, राज्य के अन्य टोलबूथों पर लाइसेंस जारी करने के लिए 150 रुपये का मासिक कर लिया जाता है। उन्होंने प्रबंधन से किसंगो अधिकारियों और अधिकारियों से टोल नहीं वसूलने का आग्रह किया।

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परियोजना के लिए जिम्मेदार लोगों ने इन आवेदनों की जांच की और यह सुनिश्चित किया कि 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों को सुविधाएं मिले और किसान संघ के जिम्मेदार व्यक्तियों और निदेशकों द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाए।

वर्तमान में पास के लिए मासिक शुल्क रु. है, लेकिन वह भविष्य में इसे अपने वरिष्ठों के साथ साझा करने की योजना बना रहे हैं। यदि उनकी योजना स्वीकृत हो जाती है तो मासिक प्रवेश शुल्क घटाकर 100 रुपये कर दिया जाएगा।

सोनीपत जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 334बी पर मेरठ से हरखोदा होते हुए रोहड़ तक एक टोल बूथ खोला गया है। इसके चलते वाहन चालक को टोल चुकाना पड़ता है। नियमों के मुताबिक, टोल बूथ के पांच किलोमीटर के दायरे में गैर-व्यावसायिक वाहन यहां से नि:शुल्क गुजर सकते हैं।