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हरियाणा सरकार ने दी एक दुःख की खबर! अगर नहीं भरोगे समय पर Income Tax, भरना होगा भारी तगड़ा जुर्माना

Income Tax Return File: हम आपको बता दे की अगर आप Income Tax को समय से नहीं भरते तो आपको इतना जुर्माना भरना पद सकता है जानिए कितना? 
 
हरियाणा सरकार ने दी एक दुःख की खबर! अगर नहीं भरोगे समय पर Income Tax, भरना होगा भारी तगड़ा जुर्माना 

Haryana update: आज हम आपको बताने वाले है जो लोग इनकम टैक्स समय से नही भर्ते उनके लिए बहुत बुरी खबर है.अगर आप लोग भी इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो जरुर ध्यान दें. नही तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.

सरकार की तरफ से हर साल Income Tax रिटर्न भरने के लिए एक तारीख तह की जाती है. हर एक इंसान को उस तारीख तक इनकम टैक्स भरना होता है. 

तय तारीख पर अगर नही भरोगे टैक्स तो लगेगा इतना फाइन 

हम आपको बता दे की अगर कोई भी टैक्सपेयर इस तह की तारीख तक टैक्स नहीं भरता तो उस पर जुर्माना लगाया जायेगा.

इस धारा के अनुसार लगेगा टैक्स 

आयकर अधिनियम की धारा 234AF के तहत अगर आप तह सीमा के बाद टैक्स भरते है तो आपको 5000 रूपये जुर्माना देना होगा .

अगर आप 31 जुलाई 2023 से पहले अपना ITR फाइल करते हैं, तो कोई जुर्माना भी जुर्माना नही भरना पड़ेगा. 31 जुलाई 2023 के बाद जो भी रिटर्न फाइल करेगा उस पर 5000 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

लेकिन  छोटे Tax Payers को राहत देते हुए Income Tax Department ने कहा है कि अगर आपकी टोटल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो  Maximum जुर्माना सिर्फ 1,000 रुपये तक ही लगाया जायेगा .

Income के तहत जुर्माने का प्रावधान

हम आपको बता दे की अगर कोई भी इंसान टैक्स पे नही करता तो यह सुनिश्चित करना इनकम टैक्स वाला का काम है सरकार जन कल्याण के लिए काम करती है.

अगर कोई भी इन्सान टैक्स का भुक्तान करने में नजरअंदाज़ी करता है तो उसको सकत से सकत दंड दिया जाएगा..

समय पर भर दे ITR नहीं लगेगा फाइन 

जुर्माना उन टैक्सपेयर पर लगया जाएगा जो टैक्स को समय से नही भरेगे और उनको दंड दिया जाएगा अगर कोई 31 दिसम्बर तक इनकम टैक्स फाइल करता है तो लेट फाइल के लिए उसको 5000 का जुर्माना भरना होगा.और अगर उनको इनकम 5 लाख से कम है तो उनको केवल 1000 रूपये जुर्माना भरना होगा...

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