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Haryana Court News : हरियाणा के युवाओं की टूटी आस, भर्ती का रिजल्ट हुआ रद्द

आपको पता है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने PGT गणित के 315 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी, जिसके परिणाम 6 अक्टूबर 2023 को जारी किए गए। हरियाणा-पंजाब हाई कोर्ट ने अब इस रिजल्ट को गैरकानूनी बताते हुए भर्ती को कैंसिल कर दिया है। हाई कोर्ट ने बताया कि विषय ज्ञान परीक्षा के परिणामों को जारी करते हुए विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग सूची बनाई गई है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है

 
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Haryana Update : भर्ती कैंसिल और नियुक्ति के अंतिम परिणाम के समय श्रेणियों के अनुसार परिणाम जारी कर सकता है। महेंद्रगढ़ निवासी प्रमिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके इस भर्ती को रद्द करने की मांग की। इस दौरान, उन्होंने बताया कि उन्हें PGT गणित के विषय ज्ञान परीक्षा में नहीं चुना गया था। स्क्रीनिंग टेस्ट में उनका चयन नहीं हो पाया, हालांकि उन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से अधिक अंक मिले हैं। याची ने 100 में से 41.85 अंक हासिल किए।यह भी सामान्य श्रेणी में 38.04 पर था।

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विज्ञापन में दी गई शर्तों के अनुसार, स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान श्रेणीवार पदों के चार गुना आवेदकों को नेक्स्ट स्टेप के लिए शार्ट लिस्ट किया जाना था, भले ही अधिक आवेदकों का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया हो। सिलेक्शन प्रक्रिया के दौरान आवेदकों की मेरिट लिस्ट बनाई गई थी. जिन आवेदकों ने सामान्य श्रेणी के आवेदकों से अधिक अंक प्राप्त किए थे, वे योग्य नहीं थे और इसलिए उनका नाम इस लिस्ट में नहीं आया था। संविधान में समानता के अधिकार का उल्लंघन ऐसा करना है। याची ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इसी कारण याचिका दायर की।