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Delhi News : सरकार ने दिल्ली वासियो को दिया खास तोहफा, अब फिर से चला सकेंगे डीजल कर

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण सरकार ने डीजल वाले वाहनों को दिल्ली में चलाने पर बैन लगा दिया था. अब दिल्ली वाले डीजल वाले वाहनों को बिना रोक टोक चलाना होगा, लेकिन इसके साथ कुछ बातें भी याद रखनी चाहिए. पढ़ें पूरी खबर।  

 
Delhi News : सरकार ने दिल्ली वासियो को दिया खास तोहफा, अब फिर से चला सकेंगे डीजल कर 
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Haryana Update : दिसंबर में, दिल्ली और एनसीआर में बढ़ी गंदगी के कारण सरकार ने बीएस 3 और बीएस 4 डीजल व्हीकल्स की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके कारण दिल्ली में ऐसे वाहनों के मालिकों को अपने वाहनों को खड़ी करना पड़ा। लेकिन अब सरकार ने इस बैन को 1 जनवरी से हटा दिया है। इसके बाद दिल्ली में BS 3 पेट्रोल और BS 4 डीजल गाड़ियों को आसानी से टोक करना होगा। यद्यपि इन वाहनों के लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी, चालकों को 10 हजार रुपये का चालान कटने के साथ-साथ कार भी जब्त की जा सकती है।


दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि राजधानी की हवा की गुणवत्ता में सुधार के बाद, जीआरएपी का तीसरा चरण वापस ले लिया गया है. इसके बाद, बीएस 3 पेट्रोल और डीजल गाड़ी पर लगी पाबंदी को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। इसके बाद इन वाहनों को दिल्ली में ले जाकर चलाया जा सकेगा।

दिल्ली के मौसम की स्थितियों और एक्यूआई इंडेक्स को देखते हुए, CAQM की उपसमिति ने ग्रेडेड रिस्पांस एक् शन प्लान के फेज 3 के कई प्रतिबंधों को हटा दिया है, संबंधित अधिकारियों ने बताया। अब दिल्ली के एक्यूआई में सुधार होता रहेगा। सोमवार को शाम 5 बजे तक, ये 346 थे।

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आने वाले कुछ दिनों में एक्यूआई में और सुधार होने की संभावना है, लेकिन फिलहाल ये कमजोर है। जिससे जीआरएपी फेज 1 और 2 के तहत लागू होने वाले प्रतिबंधों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फेज 1 और 2 को नहीं मानने पर कार्रवाई की जाएगी। और एनसीआर में संबंधित निकायों द्वारा इसे लागू किया जाएगा। यह भी देखा जाएगा और समीक्षा की जाएगी।

यद्यपि प्रतिबंध हटने के बाद भी दिल्ली में बीएस 4 डीजल कारों को चलाया जा सकेगा, लेकिन ये गाड़ियां चलाना अभी भी प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को चलाने पर बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही आप कार को जब्त कर सकते हैं। Delhi NCR में स्क्रैपीज पॉलिसी के तहत 10 साल से अधिक पुरानी डीजल वाहनों को चलाने पर अब रोक लगा दी गई है।