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Traffic Rules: वाहन चालकों के लिए जारी Alert! जानें Traffic Rule तोड़ने पर कितना कटेगा challan

Traffic Challan Alert: सभी लोगों को यातायात नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा करना भी चाहिए। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, अगर आप (वाहन मालिक) ड्राइविंग करते समय ड्राइविंग लाइसेंस (DL), आरसी (RC), इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और परमिट सर्टिफिकेट नहीं रखते हैं, तो आपको भारी चालान देना पड़ा सकता है. किसी अन्य ट्रैफिक रूल।

 
वाहन चालकों के लिए जारी Alert! जानें Traffic Rule तोड़ने पर कितना कटेगा challan
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Haryana Update: वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए हैं, और हम आपको बताने जा रहे हैं कि ट्रैफिक रूल तोड़ने पर कितने का चालान कटेगा. खबर में जानें पूरी जानकारी।

इस लेख में ट्रैफिक रूल को तोड़ने पर कितना चालान भरना पड़ेगा। इसे ध्यान में रखते हुए आप अपनी जेब ढीली होने से बच सकते हैं। 

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ट्रैफिक नियमों का वॉयलेशन करने पर इतने का चालान

बिना आरसी के गाड़ी चलाना 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
बिना ड्राइविंग लाइसेंस (DL) गाड़ी चलाने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 
बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा तीन महीने की कैद भी। 
जुवेनाइल कार चलाने पर अभिभावकों पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। 
बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 
ओवरस्पीडिंग करने पर दो हजार रुपये की सजा होगी। 

बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 
वाहन ओवसाइजिंग पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 
बिना परमिट के गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 
परमिट से अधिक लोगों की सवारी होने पर हर व्यक्ति को एक हजार रुपये देना होगा। 
नशे में गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना और छह महीने की जेल भी हो सकती है. दूसरी बार पकड़े जाने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना और दो साल की जेल भी हो सकती है। 

नवीन व्हीकल खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखें 
नई कार या बाइक को शोरूम या वाहन डीलरशिप से बाहर जाने से पहले आपको अस्थायी रजिस्ट्रेशन संख्या (पंजीकरण संख्या) रखना अनिवार्य है, मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार। बिना पंजीकरण संख्या के सड़कों पर गाड़ी चलाना गैरकानूनी है।